Deoghar– News11 Bharat – पार्टनर बनाने के नाम पर ठगी करने के आरोप में देवघर में मुकदमें का सामना कर रहे News11 Bharat के संचालक अरुप चटर्जी को जमानत नहीं मिल सकी.
कल जिला जज की अदालत में जमानत याचिका पर सुनवाई होनी थी.
लेकिन इस मामले में कोर्ट में केस डायरी जमा नहीं किया गया था.
अब इस मामले में अगली सुनवाई 24 अगस्त को होगी,
कोर्ट ने उस दिन केस डायरी भी जमा करने को कहा है.
News11 Bharat के संचालक हैं अरुप चटर्जी
यहां बतला दें कि देवघर निवासी बाबा वैद्यनाथ धाम कंस्ट्रकशन प्राईवेट लिमिटेड के निर्देशक मनोज कुमार सिंह ने
परिवाद पत्र संख्या 444/13 के माध्यम से अरुप चटर्जी के विरुद्ध प्रणामी कम्यूनीकेशन प्राईवेट लिमिटेड की ओर से
संचालित News11 Bharat में पार्टनर बनाने के नाम पर ठगी करने का आरोप लगाया है.
वादी के अनुसार पार्टनर बनाने के एवज में उसके द्वारा दो चेक से क्रमश: 21 लाख और 8 लाख रुपये का भुगतान किया गया,
साथ ही 29,95,00 रुपये नगद दिया गया.
लेकिन रुपये का भुगतान होने के बाद भी वादी को पार्टनर नहीं बनाया गया, हर बार टालमटोल कर मामला टाला जाता रहा.
आखिरकार वादी और प्रतिवादी के बीच एक एकरारनामा तैयार किया गया,
जिसके अनुसार अरुप चटर्जी को वादी को उसका पैसा वापस करना था, साथ ही उसकी सूद की राशि भी देनी थी,
एकरारनामा की शर्तों के अनुसार अरुप चटर्जी को प्रत्येक माह 50 हजार से 2 लाख रुपये की वापसी करनी थी,
लेकिन इस एकरारनामा को भी पूरा नहीं किया,
वादी को उसके पैसे वापस नहीं मिले. जिसके बाद वादी ने देवघर में मामला दर्ज करवाया था.
News 11 Bharat के संचालक अरुप चटर्जी को नहीं मिली जमानत
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