नाबालिग का अपहरण कर गैंगरेप करने वाले दो दोषियों को 20-20 साल की सजा

बोकारो : पॉक्सो स्पेशल कोर्ट के राजीव रंजन ने सोमवार को नाबालिग के अपहरण व गैंगरेप में सजा के बिंदु पर सुनवाई हुई. कोर्ट ने दोषी गुलाम अंसारी व रज्जाक अंसारी को 20-20 वर्ष सश्रम कारावास का सजा सुनाया है. सरकार की ओर से कोर्ट में अभियोजन का पक्ष रखने वाले विशेष लोक अभियोजक संजय कुमार झा ने यह जानकारी दी है. उन्होंने बताया कि घटना 19 जनवरी 2018 से अगले 15 दिन की है. मामले में कुल 3 आरोपी बनाए गए थे. तीसरे आरोपी सरफराज अंसारी को पुलिस ने मौके से ही गिरफ्तार किया था. उसे कोर्ट इससे पहले ही 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुना चुकी है. सजायाफ्ता सरफराज सोमवार को सजा पाए रज्जाक अंसारी का पुत्र है.

जान का भय दिखा अगवा

विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि घटना की सुबह साढ़े 17 वर्षीय नाबालिग पीड़िता शौच के लिए गई थी इस क्रम में घात लगाए तीनों दोषियों ने उसे दुपट्टे से मुंह बंद कर अगवा कर लिया. फिर उसे एक कार में जबरन बैठा लिए और जान मारने की धमकी देकर चुप करा दिया. पीड़िता को जब होश आया तो उसने खुद को नग्न अवस्था में एक कमरे में बंद पाया, जहां आरोपी सरफराज व गुलाम मौजूद थे. दोनों ने फिर से उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया.

हुगली में 15 दिन हैवानियत

जब नाबालिग को होश आया तो पता चला कि उसे हुगली के एक कमरे में नजरबंद रखा गया है. जहां 15 दिनों तक आरोपी सरफराज व गुलाम उसके साथ हैवानियत करते रहे. जबकि सरफराज का पिता रज्जाक दोनों की हैवानियत पर पहरेदारी कर रहा था. उसी ने कार चलाकर हुगली भी पहुंचाई थी.

रिपोर्ट : चुमन कुमार

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