सुप्रीम कोर्ट का झारखंड सरकार को अल्टीमेटम, ’14 अगस्त तक सभी विषयों का रिजल्ट जारी नहीं हुआ तो…’

Desk. झारखंड के प्रारंभिक विद्यालयों में 26,001 प्रशिक्षित सहायक आचार्य की नियुक्ति को लेकर चल रही प्रतियोगिता परीक्षा के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सख्त रुख अपनाया। अदालत ने झारखंड सरकार और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) के रवैये पर नाराजगी जताते हुए चेतावनी दी कि यदि 14 अगस्त तक सभी कैटेगरी और विषयों के परिणाम जारी नहीं किए गए, तो 18 अगस्त को मुख्य सचिव, शिक्षा सचिव, अवर सचिव और जेएसएससी सचिव को सुप्रीम कोर्ट में सशरीर उपस्थित होना होगा।

सुप्रीम कोर्ट ने दी अवमानना की चेतावनी

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यदि समयसीमा का पालन नहीं हुआ, तो उक्त अधिकारियों के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू की जाएगी। अदालत ने कहा कि यह नियुक्ति प्रक्रिया शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी है और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

1661 अभ्यर्थियों का ही रिजल्ट जारी

इस मामले में प्रार्थी परिमल कुमार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकर नारायण और अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने सुप्रीम कोर्ट में पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि जेएसएससी द्वारा कोर्ट के आदेश का पूरी तरह पालन नहीं किया गया है। अब तक सिर्फ 1661 अभ्यर्थियों का रिजल्ट गणित और विज्ञान विषय में जारी किया गया है, वो भी अधूरा। कई ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने क्वालिफाई किया और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सफल रहे, उनका परिणाम तक जारी नहीं किया गया है।

अभी भी खाली हैं हजारों पद

अधिवक्ताओं ने कोर्ट को यह भी बताया कि कुल 5008 सीटों में से अधिकांश पद अब भी रिक्त हैं, जिससे राज्य के शिक्षा तंत्र पर असर पड़ रहा है। इस मामले में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि नियुक्ति प्रक्रिया को पारदर्शिता और समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाना चाहिए।

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