छपरा : नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो सह अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-6 ने तीन दोषियों को बीस-बीस साल की सजा सुनाई है। छपरा नगर थाना के रौजा निवासी ध्यानी शर्मा, अतीश कुमार, सोनू उर्फ टार्जन उर्फ सद्दाम हुसैन को पॉक्सो की धारा 6 के अंतर्गत बीस-बीस साल सश्रम कारावास और 20 – 20 हजार रुपये अर्थ दंड की सजा दी गयी है। अर्थदंड नहीं देने पर तीन-तीन माह के साधारण कारावास की सजा दी जायेगी।
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सरकार द्वारा पीड़िता को आठ लाख रुपये मुआवजा देने का भी आदेश
आपको बता दें कि 2 साल पहले परीक्षा देकर पीड़िता घर वापस लौट रही थी तभी तीन युवकों द्वारा एक घर में ले जाकर सामूहिक बलात्कार की घटना को अंजाम दिया गया था। इस मामले में तत्कालीन पुलिस अधीक्षक हरकिशोर राय द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए तीनो युवकों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। पीड़िता नाबालिग थी इसलिए मामले में पॉस्को एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है।