नीतीश कैबिनेट की बैठक में 31 एजेंडों को मिली स्वीकृति


PATNA: नीतीश कैबिनेट ने कुल 31 महत्वपूर्ण एजेंडों को स्वीकृति दी.

इनमें आंगनबाड़ी सेविका सहायिका चयन मार्गदर्शिका-2022

को स्वीकृति दी गई. कैबिनेट ने आंगनबाड़ी सेविका एवं सहायिका

की नियुक्ति नियमावली में आमूल-चूल परिवर्तन किया है.

यह परिवर्तन जनता दरबार में सेविका-सहायिका बहाली

को लेकर आ रही शिकायतों के बाद नीतीश कुमर ने किया है.
नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री सचिवालय और

समाज कल्याण विभाग को हिदायत दी थी कि

जल्द से जल्द बहाली की नियमावली में बदलाव करें.

शिकायत से परेशान नीतीश कुमार ने आखिरकार बहाली नियमावली को बदल दिया.

नये नियमों से आएगी चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता

नीतीश कैबिनेट की बैठक में 31 एजेंडों को मिली स्वीकृति
नीतीश कैबिनेट की बैठक में 31 एजेंडों को मिली स्वीकृति


नये नियमों के साथ आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका

चयन मार्गदर्शिका-2022 को पूर्णतया पारदर्शी बनाने का प्रावधान किया है. अब 12वीं पास ही सेविका और दसवीं पास सहायिका बन सकेंगी. हालांकि चयन अधिकतम शैक्षणिक योग्यता के आधार पर होगा. सहायिका और सेविका के लिए संबंधित वार्ड का होना अनिवार्य होगा.

इसके लिए समक्ष प्राधिकार से स्वीकृत आवासीय प्रमाण पत्र देना होगा. मेधा सूची में किसी तरह त्रुटि होने पर एडीएम और प्रमंडलीय आयुक्त को शिकायत करने का प्रावधान किया गया है. बहाली को लेकर उम्र सीमा 18 से 35 वर्ष होगी. वहीं, 65 वर्ष के उम्र तक सेविका और सहायिका की सेवा होगी.

24 पदों के सृजन की स्वीकृति दी

कैबिनेट में बिहार अनुसूचित जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना के लिए विभिन्न कोटि के 24 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई. बिहारशरीफ में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्लस-टू आवासीय विद्यालय के निर्माण के लिए 46 करोड़ 7, 97000 की स्वीकृति दी गई. वहीं औरंगाबाद के रफीगंज में शुल्क के आधार पर गैरमजरूआ मालिक जमीन डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया रेल मंत्रालय को हस्तांतरण किया गया है.

कोर्ट में बलात्कार एवं पोक्सो एक्ट के तहत केस के निष्पादन के लिए गठित किए जाने वाले 54 अन्य विशेष न्यायालय के लिए कुल 432 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है .मद्य निषेध उत्पाद अधिनियम के तहत 8 अतिरिक्त विशेष न्यायालय स्थापित किए जाने के लिए कुल 72 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई. बिहार पुरातत्व एवं संग्रहालय सेवा संशोधन नियमावली 2022 के गठन की स्वीकृति दी गई है. बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल-दो झंझारपुर के तत्कालीन सहायक अभियंता प्रेम प्रकाश को सेवा से बर्खास्त किया गया है.

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