राची:झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड का नया टैरिफ आदेश लागू कर दिया गया है. इसके अलावा भी निगम के द्वारा कई और निर्णय लिया गया है जो निम्नलिख्ति है
- आयोग ने 6.50% की टैरिफ वृद्धि को मंजूरी दी है ।
- यदि उपभोक्ता बिल तिथि के 5 दिनों के भीतर भुगतान करता है, तो उपभोक्ता को बिल के भुगतान पर 2% की त्वरित्र छूट प्रदान की जाएगी ।
बिजली टैरिफ में 6.50% की वृद्धि
3. ऑनलाईन या किसी डिजिटल मोड के माध्यम से किए गए बिल की पुरी राशि की देय तिथि के भीतर भुगतान की गई राशि पर 1% छूट की अनुमति दी गई है। जिसकी अधिकतम सीमा छूट 250/- रूपये होगी ।
4. लोड फैक्टर रिबेट सभी उपभोक्ताओं को दिया जाएगा जिनका लोड फैक्टर 65% से अधिक होगा। जिसकी अधिकतम सीमा 15% होगा ।
5. वोलटेज छूट केवल ऊर्जा शुल्क पर लागू होगी यदि उपभोक्ता जे.एस.ई.आर.सी. (विद्युत आपूर्ति कोड)विनियम, 2015 के खण्ड संख्या 43 में उल्लिखित पात्र श्रेणी से अधिक वोल्टेज से जुड़ा है । (बोलटेज छूट 33 के0वी0 – 3%, 132 के0वी0 – 5% 132 के0वी0 के वोलटेज स्तर से ऊपर कोई वोल्टेज छूट लागू नही होगी)
6. रूफटॉप सोलर को प्रोत्साहित करने और बढ़ावा देने के लिए आयोग ने रूफटॉप सोलर पी०वी० प्रोजेक्टस ग्रॉस मीटरिंग के लिए रू 4.16/kWh और नेट मीटरिंग के लिए रू 3.80/kWh को पहले जैसा रखा है।
7. आयोग ने विविध शुल्कों में कोई बदलाव नहीं किया है।
8. आयोग ने उपभोक्ताओं के लिए पूर्व की भाँती कोई भी मीटरिंग शुल्क नहीं रखा है ।
9. फिक्स चार्ज वसूली घंटों को आपूर्ति संख्या से जुड़ा हुआ है (जो एच०टी० उपभोक्ता के लिए 23 पं तथा एल०टी० उपभोक्ता के लिए 21 घंटा रखा गया है)।