रांची: मोरहाबादी स्थित रतन साइट्स के मामले में एकल पीठ के आदेश के खिलाफ बिल्डर वीकेएस रियलिटी और लैंड ओनर की अपील की सुनवाई मंगलवार को झारखंड हाईकोर्ट में हुई।
मामले में कोर्ट ने पुराने बिल्डर नरेंद्र बुटाला को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। सुनवाई की तारीख 3 नवंबर को निर्धारित की गई है।
मामले की सुनवाई हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में हुई, जिसमें प्रतिवादी रतन हाइट्स रेसीडेंशियत सोसायटी की ओर से अधिवक्ता रोहित रंजन सिन्हा, अधिवक्ता इंद्रजीत सिंह और फ्लैट के मालिकों की ओर से अधिवक्ता सुमित गड़ोदिया ने पैरवी की।
रांची नगर निगम की ओर से भी अधिवक्ता शशांक शेखर ने पैरवी की। रतन हाइट्स के प्रति यह आरोप लगाया गया है कि उन्होंने कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया है और गड्ढे को नहीं भरा है, जिससे खतरा बढ़ गया है।
हाल के बारिश के कारण एक बाउंडरी वॉल गिर गया है, जिसके कारण गने का पानी रतन हाइट्स की नींव के भीतर प्रवेश करने की आशंका है।


