Lok Sabha Election: रांची लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में कल वोट डाले जाएंगे। निर्वाची पदाधिकारी 08-रांची संसदीय क्षेत्र राहुल कुमार सिन्हा ने मतदान दिवस के दिन सभी पब्लिक और प्राइवेट इंटरप्राइजेज से रांची लोकसभा क्षेत्र के कर्मचारियों को पेड हॉलिडे (सवैतनिक अवकाश) उपलब्ध कराने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि इसके लिए प्रतिष्ठान को बंद करने की जरूरत नहीं, प्रतिष्ठान में कार्य कर रहे अन्य जिले के कर्मचारियों को छोड़कर रांची लोकसभा क्षेत्र के कर्मचारियों को ही अवकाश उपलब्ध कराएं।
Lok Sabha Election: मतदान के दिन नहीं कटेगी सैलरी
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135 ख एवं निगोशिएबुल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 की धारा-25 के तहत मतदान दिवस पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। इस संबंध में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी-सह-सचिव, मंत्रिमण्डल (निर्वाचन) विभाग, झारखण्ड, रांची, भारत निर्वाचन आयोग, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखंड सरकार द्वारा अधिसूचना जारी की गयी है। इसमें रांची लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत सभी विधानसभा क्षेत्र में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135 ‘ख’ एवं निगोशिएबुल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 की धारा-25 के तहत मतदान दिवस पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है।
दैनिक वेतनभोगी/अनौपचारिक कर्मचारी भी मतदान के दिन अवकाश और वेतन के हकदार होंगे। उपर्युक्त आदेश का उल्लंघन कानून के सुसंगत धाराओं के अधीन दण्डनीय होगा।
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