औरंगाबाद: औरंगाबाद में ऑनर किलिंग मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने दो आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोनों अभियुक्तों पर जुर्माना भी लगाया है। अभियुक्त अगर जुर्माने की राशि अदा नहीं करेंगे तो उन्हें एक अतिरिक्त वर्ष जेल की सजा भुगतनी होगी। मामले में एपीपी महेंद्र प्रसाद सिंह ने बताया कि हॉनर किलिंग के मामले में एडीजे 3 कोर्ट में सुनवाई के दौरान जज ने दोनों अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
उन्होंने बताया कि मामला वर्ष 2022 की है जिसमें एक पिता और दादा ने मिल कर अपनी ही बच्ची की हत्या कर शव को फेंक दिया था। लड़की का अपने एक रिश्तेदार के साथ प्रेम प्रसंग था और इसी से नाराज हो कर पिता ने ही लड़की की हत्या कर शव को फेंक दिया था। उन्होंने बताया कि दोनों अभियुक्तों के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी में घटना के बारे में बताया गया है कि चौकीदार ने सूचना दी थी कि गांव में मंझार बांधार में एक लड़की का शव पड़ा है।
सूचना के आधार पर वहां पहुंच कर पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और छानबीन के क्रम में मृतिका की पहचान की गई। पुलिस जब मृतिका के घर पहुंची तो उसके पिता और दादा फरार थे और मृतिका की मां ने बताया कि प्रेम प्रसंग की वजह से पिता और दादा ने ही इसकी हत्या कर दी है। पुलिस हत्या का मामला दर्ज कर अनुसंधान में जुट गई और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। न्यायालय में सुनवाई के दौरान दोनों अभियुक्तों को दोषी पाए जाने पर आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।
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औरंगाबाद से दीनानाथ मौआर की रिपोर्ट
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