Jharkhand High Court का बड़ा आदेश, ED अधिकारियों पर दर्ज केस में CBI जांच के निर्देश

झारखंड हाईकोर्ट ने ईडी अधिकारियों के खिलाफ दर्ज मामले में सीबीआई जांच का आदेश दिया है। कोर्ट ने पुलिस को सभी दस्तावेज सीबीआई को सौंपने का निर्देश दिया।


Jharkhand High Court रांची: झारखंड हाईकोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों से जुड़े एक अहम मामले में बड़ा आदेश दिया है। अदालत ने इस मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई से कराने का निर्देश दिया है। बुधवार को न्यायमूर्ति एसके द्विवेदी की अदालत ने यह फैसला सुनाते हुए सीबीआई को प्राथमिकी दर्ज कर मामले का अनुसंधान करने का आदेश दिया।

कोर्ट ने राज्य पुलिस को यह भी निर्देश दिया कि इस मामले से जुड़े सभी दस्तावेज सीबीआई को सौंप दिए जाएं, ताकि एजेंसी विधिवत प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर सके। इससे पहले अदालत ने 24 फरवरी को मामले की सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया था।


Key Highlights

  • झारखंड हाईकोर्ट ने ईडी अधिकारियों से जुड़े मामले में सीबीआई जांच का आदेश दिया

  • कोर्ट ने पुलिस को सभी दस्तावेज सीबीआई को सौंपने का निर्देश दिया

  • एयरपोर्ट थाना कांड संख्या 05 2026 से जुड़ा है मामला

  • संतोष कुमार ने ईडी अधिकारियों पर दर्ज कराई थी एफआईआर

  • ईडी ने कोर्ट से एफआईआर रद्द कर सीबीआई जांच कराने की मांग की थी


मामले की सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू, अधिवक्ता एके दास और अधिवक्ता सौरभ कुमार ने पक्ष रखा। वहीं राज्य सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता एस नागामुथु, महाधिवक्ता राजीव रंजन और अधिवक्ता दीपांकर ने दलीलें पेश कीं। सूचक की ओर से अधिवक्ता सुमित गाड़ोदिया ने पैरवी की, जबकि भारत सरकार की ओर से एएसजी प्रशांत पल्लव और सीबीआई की ओर से अधिवक्ता दीपक भारती ने अदालत में पक्ष रखा।

Jharkhand High Court: ईडी ने प्राथमिकी रद्द करने और सीबीआई जांच की मांग की

दरअसल यह मामला एयरपोर्ट थाना कांड संख्या 05 2026 से जुड़ा है। इसमें संतोष कुमार ने ईडी अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। इसके बाद ईडी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर इस प्राथमिकी को रद्द करने और पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की थी। साथ ही ईडी ने अदालत से यह भी आग्रह किया था कि शिकायतकर्ता संतोष कुमार के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया जाए।

Jharkhand High Court:पेयजल घोटाले से जुड़ा है मामला

जानकारी के अनुसार संतोष कुमार पर लगभग 23 करोड़ रुपये के सरकारी धन के गबन का आरोप है, जो कथित पेयजल घोटाले से संबंधित बताया जा रहा है। इस मामले में ईडी ने उनके खिलाफ ईसीआईआर दर्ज की है। ईडी के मुताबिक संतोष कुमार 12 जनवरी 2026 को स्वयं ईडी कार्यालय पहुंचे थे।

Jharkhand High Court:पूछताछ के दौरान हुआ विवाद

ईडी के अनुसार पूछताछ के दौरान संतोष कुमार अचानक उत्तेजित हो गए और उन्होंने खुद ही एक जग उठाकर अपने सिर पर मार लिया, जिससे उन्हें मामूली चोट आई। इसके बाद उन्होंने ईडी अधिकारियों पर हमला करने का आरोप लगाते हुए रांची के एयरपोर्ट थाना में मामला दर्ज करा दिया। अब हाईकोर्ट के आदेश के बाद इस पूरे मामले की जांच सीबीआई करेगी।

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