सीबीआई गिरफ्तारी के खिलाफ अरविंद केजरीवाल पहुंचे दिल्ली हाईकोर्ट, कल होगी सुनवाई

Desk. दिल्ली उच्च न्यायालय सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी के खिलाफ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर कल सुनवाई करेगा। न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा की अगुवाई वाली पीठ दिल्ली के मुख्यमंत्री की याचिका पर सुनवाई करेगी। यह याचिका आज दायर की गई है।
अरविंद केजरीवाल, जिन्हें प्रवर्तन निदेशालय ने 21 मार्च को दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में गिरफ्तार किया था, उन्हें जून में सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक ने ट्रायल कोर्ट के 26 जून के आदेश को भी चुनौती दी है, जिसके द्वारा उन्हें तीन दिनों के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की हिरासत में भेज दिया गया था।

अरविंद केजरीवाल को सीबीआई ने किया गिरफ्तार

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, सीबीआई ने दावा किया है कि अरविंद केजरीवाल जांच टीम के साथ सहयोग नहीं कर रहे थे और तीन दिन की हिरासत के दौरान उन्होंने गोलमोल जवाब दिए। इसमें यह भी दावा किया गया कि केजरीवाल दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। 26 जून को ट्रायल कोर्ट ने सीबीआई द्वारा उनकी गिरफ्तारी को अवैध घोषित करने से इनकार कर दिया था।
अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी

बता दें कि, शराब घोटाला मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को रात में पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद 22 मार्च को ईडी ने उन्हें दिल्ली के रउज एवेन्यू कोर्ट की विशेष पीएमएलए अदालत में पेश किया था। यहां ईडी ने सीएम केजरीवाल से पूछताछ के लिए कोर्ट से 10 दिनों की रिमांड मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने छह दिनों की ही रिमांड दी थी। रिमांड अवधी पूरी होने के बाद उन्हें न्यायिक हारिसत में जेल भेज दिया गया।

अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत

इस बीच लोकसभा चुनाव को लेकर सीएम केजरीवाल ने अंतरिम याचिका के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरबाजा खटखटाया और याचिका दायर शीर्ष कोर्ट से अंतरिम जमानत की गुहार लगाई। 10 मई को शीर्ष कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए अरविंद केजरीवाल को 2 जून तक अंतरिम जमानत दे दी। इसके बाद केजरीवाल 10 मई को ही शाम में जेल से बाहर आये। फिर केजरीवाल ने मेडिकल ग्राउंड पर अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ाने के लिए कोर्ट में याचिका दायर की, जिस पर कोर्ट ने कल फैसला सुनाते हुए केजरीवाल को और राहत देने से इनकार कर दिया था।

Saffrn

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