Bihar Illegal Mining: बिहार में अवैध खनन और खनिजों के अवैध परिवहन पर रोक लगाने के लिए खान एवं भूतत्व विभाग ने कार्रवाई तेज कर दी है। पिछले कुछ दिनों में विभाग की टीम ने कई जिलों में छापेमारी कर बालू, पत्थर, मिट्टी और स्टोन चिप्स लदे वाहनों को जब्त किया है। किशनगंज में एक ट्रैक्टर जब्त करने के साथ दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
कई जिलों में खनिज लदे वाहन जब्त
विभाग की कार्रवाई के दौरान बांका में पीला बालू लदा एक ट्रैक्टर, कटिहार में मिट्टी लदा एक ट्रैक्टर और गया में बालू लदा एक ट्रैक्टर जब्त किया गया। नालंदा में बालू और पत्थर लदे दो ट्रैक्टर तथा पूर्वी चंपारण में स्टोन चिप्स लदे एक ट्रैक्टर को भी जब्त किया गया। विभाग की लगातार छापेमारी से अवैध रूप से खनिजों का परिवहन करने वालों में हड़कंप की स्थिति है। विभाग का कहना है कि अवैध खनन और खनिजों के अवैध परिवहन पर प्रभावी रोक लगाने के लिए कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।
1000 माइनिंग कांस्टेबलों की होगी तैनाती
खनन गतिविधियों की निगरानी को मजबूत बनाने के लिए खान एवं भूविज्ञान विभाग ने 1000 माइनिंग कांस्टेबलों की विशेष टीम गठित करने का फैसला किया है। इन कर्मियों को खनन क्षेत्रों, चेक पोस्ट और संवेदनशील इलाकों में तैनात करने की योजना है। माइनिंग कांस्टेबल अवैध बालू, पत्थर और अन्य खनिजों के खनन तथा उनके परिवहन पर निगरानी रखेंगे। विभाग ने खनन कार्यों में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की बात कही है। खान एवं भूतत्व मंत्री डॉ. प्रमोद कुमार के अनुसार, विभाग में पारदर्शिता के लिए लगातार काम किया जा रहा है। छापेमारी के दौरान स्थानीय पुलिस की मदद ली जाती है और माइनिंग सिपाहियों की नियुक्ति के बाद कार्रवाई को और आसान बनाने में मदद मिलेगी।
2026-27 में 16,861 छापेमारी
विभाग के आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2025-26 में कुल 16,401 छापेमारी की गई थी। वहीं वर्ष 2026-27 में अब तक 16,861 छापेमारी की जा चुकी है। वर्ष 2025-26 में अवैध खनन और खनिजों के अवैध परिवहन के मामलों में 198 लोगों को गिरफ्तार किया गया था और 2,058 वाहन जब्त किए गए थे। इस दौरान 31.24 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ था। वहीं वर्ष 2026-27 में अब तक 278 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इस अवधि में 2,497 वाहन जब्त किए गए हैं और 32.64 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया गया है।
बिहार खनिज नियमावली 2026 में सख्त प्रावधान
अवैध खनन और खनिज परिवहन पर नियंत्रण के लिए बिहार सरकार ने बिहार खनिज नियमावली 2026 लागू की है। नियमों के तहत खनन से जुड़े उल्लंघनों पर 5 लाख रुपये तक जुर्माने का प्रावधान बताया गया है। लघु खनिजों के परिवहन के लिए निर्धारित रंग से रंगे और ढंके वाहनों को अनिवार्य किया गया है। बिना ढके खनिज ले जाने पर ट्रैक्टर पर 5 हजार रुपये और बड़े वाहनों पर 25 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। वहीं जीपीएस से छेड़छाड़ या उसे बंद करने पर वाहन मालिक पर 1 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

बिना ISTP खनिज लाने पर होगी कार्रवाई
नियमावली के तहत 10 जून 2026 से दूसरे राज्यों से बिहार में बालू और पत्थर जैसे लघु खनिज लेकर आने वाले वाहनों के लिए इंटर स्टेट ट्रांजिट पास (ISTP) अनिवार्य किया गया है। बिना ISTP के दूसरे राज्यों से खनिज लेकर बिहार में प्रवेश करने वाले वाहनों पर कार्रवाई की जाएगी। सरकार का उद्देश्य अवैध खनन और खनिज परिवहन पर रोक लगाने के साथ राज्य के राजस्व को बढ़ाना और अवैध नेटवर्क को कमजोर करना है।

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