पूर्व मंत्री वृषिण पटेल के खिलाफ POCSO ACT के तहत वारंट जारी

पटना: बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और पूर्व सांसद वृषिण पटेल के खिलाफ मुजफ्फरपुर कोर्ट ने पॉक्सो एक्ट के तहत वारंट जारी किया है। केस दर्ज होने के बाद कोर्ट में पेश नहीं होने के बाद कोर्ट ने वारंट जारी किया है। वृषिण पटेल के खिलाफ कुढ़नी थाना क्षेत्र में एक नाबालिग ने यौन शोषण का मामला दर्ज करवाया था।

बीते 12 जून को कोर्ट में पेश नहीं होने के कारण कोर्ट ने जमानती वारंट जारी करने का निर्देश दिया था और 6 जुलाई को कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया था। 6 जुलाई को भी वे कोर्ट में पेश नहीं हुए थे, तो फिर कोर्ट ने दूसरा जमानती वारंट जारी कर 31 अगस्त को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है। बता दें कि मामले में पीड़िता के अधिवक्ता ने बताया कि पीड़िता के गांव में एक जनसभा में वृषिण पटेल गए थे जिसके बाद पीड़िता उनसे मिलने गई थी। वहां उन्होंने एक कागज पर उसका नाम और नंबर लिख कर ले लिया और बाद में पटना बुलाया।

पटना पहुंचने पर उन्होंने एक गाड़ी भेज उसे अपने आवास पर बुलाया और फिर वहां उन्होंने उसका यौन शोषण किया और फिर उसके साथ लगातार वे यौन शोषण करने लगे। पीड़िता ने जब इसका विरोध किया तो उसे वीडियो क्लिप दिखा कर उसे ब्लैकमेल करने लगे कि वीडियो वायरल कर देंगे। पीड़िता ने मामले में एक वीडियो क्लिप और पूर्व सांसद से जुड़े एक व्यक्ति से बातचीत का कॉल रिकॉर्डिंग भी कोर्ट में पेश किया है जिसके बाद कोर्ट ने मामले का संज्ञान लिया है।

वहीं पॉस्को कोर्ट के पीपी ने बताया कि पूर्व मंत्री वृषिण पटेल के कोर्ट में पेश नहीं होने के समन जारी किया गया है। उन्हें 31 अगस्त को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया गया है। वारंट जमानती है।

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