दिवंगत पति के पक्ष में आए फैसले का पूर्व सांसद ने किया स्वागत

मुजफ्फरपुर : बहुचर्चित पूर्व मंत्री स्व. बृज बिहारी प्रसाद हत्या मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पत्नी व बीजेपी के पूर्व सांसद रमा देवी ने स्वागत किया है। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व विधायक विजय कुमार शुक्ला उर्फ मुन्ना शुक्ला समेत दो दोषियों को उम्रकैद की सजा दी है। बताते चलें कि सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व मंत्री बृजबिहारी प्रसाद हत्या मामले में अपना फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में पूर्व सांसद सूरज भान सिंह समेत छह आरोपियों को बरी कर दिया है। जबकि पूर्व विधायक मुन्ना शुक्ला समेत दो दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। दोनों दोषियों को 15 दिन के अंदर सरेंडर करने के आदेश दिए हैं. इससे पहले पटना हाई कोर्ट ने मामले में सुनवाई की थी और सभी आरोपियों को बरी कर दिया था। इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। पटना हाईकोर्ट ने निचली अदालत का फैसला पलटा था और साल 2014 में सबूतों के अभाव में सभी आठ आरोपियों को बरी कर दिया था। निचली अदालत ने सभी को दोषी करार दिया था।

1998 में बृज बिहारी की गोली मारकर हुई थी हत्या

बृज बिहारी प्रसाद बिहार के दिग्गज नेता रहे हैं। साल 1998 में उनकी गोली मारकर दिनदहाड़े हत्या कर दी गई थी। उस समय वे बिहार सरकार में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री थे। बृज बिहारी प्रसाद इंजीनियरिंग एडमिशन घोटाले में आरोपी थे। उन्हें पटना के इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस अस्पताल (IGIMS) में शाम की सैर के दौरान गोली मार दी गई थी।

यह भी देखें :

बृज बिहारी की पत्नी रमा देवी रहीं बीजेपी सांसद

बृज बिहारी प्रसाद की पत्नी रमा देवी बीजेपी से सांसद रही हैं. उन्होंने और सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी और हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी।

Ex MP Rama Devi 2

दोनों दोषियों को 15 दिन के अंदर सरेंडर करना होगा

सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व सांसद सूरजभान समेत छह लोगों को बरी करने के पटना हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। जबकि पूर्व विधायक मुन्ना शुक्ला समेत दो दोषियों को उम्रकैद की सजा मुकर्रर की। दोनों को 15 दिन के अंदर सरेंडर करने के लिए कहा है। पटना हाईकोर्ट ने इस केस में पूर्व सांसद सूरजभान सिंह और पूर्व विधायक ​​मुन्ना शुक्ला समेत आठ आरोपियों को बरी कर दिया था।

यह भी पढ़े : बृज बिहारी प्रसाद हत्याकांड : SC ने सुनाया फैसला, सूरजभान बरी, मुन्ना शुक्ला को उम्रकैद

संतोष कुमार की रिपोर्ट

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