रांची: ईडी अधिकारियों के खिलाफ एससी-एसटी एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कराने के मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जवाब मांगा है। ईडी ने इस मामले में याचिका दायर कर सीबीआई या किसी अन्य स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराने की मांग की है।
ईडी की ओर से आरोप लगाया गया है कि गोंदा थाने की पुलिस उनके अधिकारियों को प्रताड़ित करने की कोशिश कर रही है। ईडी की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता एके दास और सौरभ कुमार ने स्वतंत्र एजेंसी से जांच की मांग दोहराई, जिससे सच सामने आ सके।
हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 20 नवंबर तक इस मामले में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। यह मामला तब सामने आया जब ईडी ने 29 जनवरी को सोरेन के दिल्ली आवास पर छापेमारी की थी, जिसके बाद सोरेन ने ईडी अधिकारियों पर उनके समुदाय को परेशान और बदनाम करने के आरोप लगाते हुए गोंदा थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी।
हाईकोर्ट ने इस एफआईआर के संबंध में गोंदा थाने की पुलिस द्वारा ईडी अधिकारियों को भेजे गए नोटिस पर रोक लगा दी थी और किसी भी तरह की कार्रवाई पर भी रोक लगाई थी।