Private Bodyguard या बाउंसर के साथ किया हथियार प्रदर्शन तो नप जाएंगे आप, पढ़ें पूरी खबर…

नालंदा: इन दिनों शादी ब्याह समेत कई मौकों पर निजी अंगरक्षक और बाउंसर को साथ में रख खुलेआम शस्त्र प्रदर्शन और हर्ष फायरिंग का सिलसिला जोरों पर है। शस्त्र प्रदर्शन और हर्ष फायरिंग के कारण अब तक कई बार दुर्घटनाएं भी घट चुकी हैं इसको देखते हुए अब नालंदा के पुलिस अधीक्षक ने इस मामले सख्ती बरतनी शुरू कर दी।

नालंदा के एसपी ने जिले में निजी अंगरक्षक या बाउंसर को साथ रखने और शस्त्र प्रदर्शन करने वाले लोगों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। एसपी ने अपने निर्देश में स्पष्ट कहा है कि यह देखा गया है कि जिले में कई निजी अंगरक्षक प्रदाता कंपनी हैं जो जीएसटी से रजिस्टर्ड नहीं हैं और इस तरह वे टैक्स अदा नहीं करते हैं तो लोगों को निजी कंपनी से अंगरक्षक लेने से पहले यह जांच करना आवश्यक है कि वे जिस कंपनी से अंगरक्षक ले रहे हैं उसके पास पर्याप्त लाइसेंस और सभी वैध दस्तावेज हैं या नहीं।

इसके साथ लोगों को अपने हथियार के साथ निजी अंगरक्षक या बाउंसर रखने का लाइसेंस भी लेना होगा और अंगरक्षक को भी हथियार रखने के लिए लाइसेंस लेना आवश्यक है। अगर नियमों के प्रतिकूल कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थल या शादी ब्याह पार्टी इत्यादि में हथियार का प्रदर्शन करते हुए पाए जाते हैं तो शस्त्र अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए शस्त्र जब्त कर लिया जाएगा साथ ही लाइसेंस रद्द की जा सकती है। इसके साथ ही निजी अंगरक्षक या बाउंसर के रूप में काम करने वाले व्यक्ति का भी अपराधिक इतिहास की जांच की जाएगी और उसके आधार पर ही उन्हें साथ रखा जा सकता है।

नालंदा एसपी ने नालंदा जिले के सभी थानाध्यक्ष/ओपी अध्यक्ष को प्रत्येक दिन, अंचल पुलिस निरीक्षक को प्रत्येक सातवें दिन, तथा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को प्रत्येक 15 दिन पर इस पंजी का अनुश्रवण करने एवं सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी नालंदा जिला के नेतृत्व में ऐसे तत्वों के विरूद्ध कड़ी निगरानी रखने एवं इस संबंध में दिये हैं।

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चंदन तिवारी की रिपोर्ट

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