RG Kar Doctor Rape Murder Case में पौने 3 बजे दोषी को सुनाया जाएगा दंड- फांसी या उम्रकैद

आरजी कर कांड के दोशी संजय रॉय को उम्र कैद की सजा।

डिजिटल डेस्क : RG Kar Doctor Rape Murder Case में पौने 3 बजे दोषी को सुनाया जाएगा दंड– फांसी या उम्रकैद। कोलकाता के बहुचर्चित RG Kar Doctor Rape Murder Case में सोमवार अपराह्न 2.45 बजे यानी पौने 3 बजे BNS की धारा 64,66, 103/1 के अपराध के दोषीसिद्ध संजय रॉय को फांसी या उम्र कैद की सजा सुनाई जाएगी।

इससे पहले सोमवार को फिर नए सिरे से दोषीसिद्ध संजय रॉय के वकील ने न्यायाधीश से अपील की कि उनके मुवक्किल को मानवीय ग्राउंड पर ही सही फांसी के बजाय कोई और दंड दिया जाए, वह सहर्ष कबूल होगा।

162 दिनों बाद मामले में कोर्ट ने सुनाया फैसला

पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता स्थित RG Kar मेडिकल कॉलेज अस्पताल में बीते साल वर्ष 2024 में 8-9 अगस्त के दरम्यानी रात के अंतिम पहर में मेडिकल छात्रा के रेप और मर्डर के केस मेंकरीब 162 दिन बाद कोर्ट ने बीते शनिवार को अपना फैसला सुनाया। फैसले में गिरफ्तार आरोपी संजय रॉय को दोषी करार दिया। इस मामले में करीब 57 दिन तक सुनवाई हुई।

बता दें कि पहले इस केस की जांच कोलकाता पुलिस कर रही थी। फिर हाई कोर्ट के दखल के बाद यह केस सीबीआई को सौंपी गई थी। सीबीआई ने  बीते साल 13 अगस्त को इस मामले की जांच अपने हाथ में ली। उसके बाद जांच शुरू हुई तो  सीबीआई ने 120 से अधिक गवाहों के बयान दर्ज किए। करीब दो महीने तक इस केस में कैमरा ट्रायल चला।

दोषीसिद्ध आरजी कर कांड का आरोपी संजय रॉय
दोषीसिद्ध आरजी कर कांड का आरोपी संजय रॉय

एकनजर में जानिए RG Kar Doctor Rape Murder Case की अब तक की गाथा…

अगस्त 2024 के 8-9 तारीख को कोलकाता के RG Kar मेडिकल कॉलेज अस्पताल की 31 वर्षीया मेडिकल छात्रा के साथ परिसर के ऊपरी मंजिर के सेमिनार हाल में रेप और मर्डर की घटना हुई। पीड़िता की अस्तव्यस्त लाश सेमिनार हाल में मिलने से  सहपाठी मेडिकल विद्या्र्थियों ने रोष प्रदर्शन किया।

नाराज विद्यार्थियों ने रोष प्रदर्शन करते हुए पूरे मामले के लिए तत्कालीन कॉलेज प्रशासन को दोषी ठहराया और प्रदर्शन जारी रखा। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी पूरे मामले पर बैकफुट पर रहीं जनभावना को देखते हुए कोलकाता पुलिस को त्वरित एवं कड़ी कार्रवाई के लिए कहा। लेकिन तभी अचानक घटना के विरोध में कोलकाता की सड़कों पर महिलाओं-छात्राओं ने कैंडिल मार्च निकाल कर विरोध प्रदर्शन किया।

उसी दौरान RG Kar अस्पताल के पास भीड़ में शामिल कुछ लोगों ने उपद्रव किया। फिर मामले ने ज्यादा तूल पकड़ा और प्रकरण सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। मृत पीड़िता के पोस्टमार्टम रिपोर्ट, ममता सरकार के बयान और सीबीआई रिपोर्ट को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई यथाशीघ्र मामले की जांच पूरी करने एवं  निचले कोर्ट को सुनवाई का आदेश  दिया।

घटना के तुरंत बाद कोलकाता पुलिस की ओर से 10 अगस्त को गिरफ्तार RG Kar मेडिकल कॉलेज अस्पताल के सिविल वालंटियर संजय रॉय को मेडिकल छात्रा के रेप और मर्डर के मामले में गिरफ्तार किया गया। शुरू में उसके साथ कुछ अन्य के भी पूरी घटना में शामिल होने की बात कही गई लेकिन गई जांच में फॉरेंसिक और अन्य वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर गिरफ्तार आरोपी संजय रॉय ही वारदात में लिप्त पाया गया था।

बीते शनिवार को कोलकाता में सियालद कोर्ट में फैसला सुनाए जाने के दौरान दोषीसिद्ध आरोपी संजय ऱॉय ने कई बार दोहराया कि वह निर्दोष है और उसे फंसाया गया है। न्यायाधीश ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 64, 66 और 103(1) के तहत उसे दोषी ठहराया है।

दोषीसिद्ध आरजी कर कांड का आरोपी संजय रॉय
दोषीसिद्ध आरजी कर कांड का आरोपी संजय रॉय

सियालदह कोर्ट रूम में दोषीसिद्ध रेप और कत्ल के आरोपी संजय ने कहा – मैं दोषी नहीं…

बीते शनिवार को कोलकाता में जब सियालदह कोर्ट ने संजय रॉय को दोषी करार दिया तो उस समय संजय ने जज से कहा कि वह दोषी नहीं है। लेकिन सजा के ऐलान से जज ने दोषीसिद्ध आरोपी संजय रॉय से कहा कि – ‘तुम दोषी हो.।सजा पर कुछ कहना है क्या ?’ 

उसी पर कोर्ट रूम में गिड़गिड़ाते हुए दोषीसिद्ध संजय रॉय ने कहा कि – ‘मैं दोषी नहीं हूं. मुझे झूठे मामले में फंसाया गया है। मैंने ऐसा नहीं किया है। जिन्होंने ऐसा किया है, उन्हें छोड़ा जा रहा है। मेरा बहुत कुछ बर्बाद हो गया है। मैंने कोई अपराध नहीं किया है।

…मुझ पर दोष स्वीकार करने का दबाव बनाया जा रहा है। मैंने रुद्राक्ष की माला पहनी हुई थी। अगर मैं ऐसा करता तो मेरी रुद्राक्ष की माला फट जाती। मैंने जो अपराध नहीं किया, उसकी सजा दी जा रही है’।

दूसरी ओर, बीते शनिवार को कोर्ट में CBI ने कहा कि ‘संजय का अपराध रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है। अगर कड़ी सजा नहीं मिली तो समाज भरोसा खो देगा। ये कोई मामूली अपराध नहीं है। महिला डॉक्टर की निर्ममता से हत्या की गई’।

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