नई दिल्ली: वक्फ संशोधन विधेयक (Waqf Amendment Bill) 2024 को लेकर पूरे देश में हंगामा जारी है। लगातार दो दिनों तक चली लंबी बहस के बाद विधेयक लोकसभा और राज्यसभा में पास हो गया और अब राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के लिए भेजा गया है। वक्फ संशोधन विधेयक लागू होने से पहले ही अब इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को बिहार के किशनगंज से कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में सांसद ने वक्फ संशोधन विधेयक (Waqf Amendment Bill) को मुस्लिम समुदाय के प्रति भेदभावपूर्ण और उनके मौलिक अधिकारों को उल्लंघन करने वाला बताया है।
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Waqf Amendment Bill 2024
कांग्रेस सांसद ने सुप्रीम कोर्ट में दायर अपनी याचिका में वक्फ संशोधन कानून को समानता का अधिकार, धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता, धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, अल्पसंख्यक अधिकार और संपत्ति का अधिकार के नियमों का उल्लंघन बताया है। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में उन्होंने कहा है कि हिंदू और सिख धार्मिक ट्रस्टों को स्व-नियमन की एक हद तक सुविधा प्राप्त है, लेकिन वक्फ अधिनियम 1995 वक्फ मामलों में राज्यों के हस्तक्षेप को बढाता है। उन्होंने वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को समाज के मनमाने बंटवारे की शुरुआत बताया है। बता दें कि किशनगंज से कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद वक्फ संशोधन विधेयक के लिए बनाये गए जेपीसी के भी सदस्य रहे हैं।
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