रांची. सेना की जमीन घोटाला मामले में आरोपी फैयाज खान को झारखंड हाईकोर्ट से झटका लगा है। हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज की है। इससे पूर्व पीएमएलए कोर्ट से उनकी याचिका खारिज हो चुकी है। इसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। 13 अप्रैल 2023 को ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया था।
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सेना जमीन घोटाला
मामले में रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन, कारोबारी विष्णु अग्रवाल, बड़गाई अंचल सीआई भानु प्रताप प्रसाद, फर्जी रैयत प्रदीप बागची, अफसर अली, इम्तियाज खान, तल्हा खान, फैयाज खान, मोहम्मद सद्दाम, अमित अग्रवाल और दिलीप घोष के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हो चुकी है।