पटना: बिहार के शिक्षा विभाग ने TET परीक्षा में उन महिला अभ्यर्थियों को काफी राहत दी है जो महज 0.5 अंक की वजह से अनुतीर्ण मानी गई थी। मामले में शिक्षा विभाग के प्राथमिक शिक्षा निदेशालय की निदेशक सहिला ने एक आदेश जारी किया है। जारी आदेश के अनुसार राष्ट्रीय अध्यापक, शिक्षा परिषद द्वारा जारी नियमावली के तहत TET परीक्षा में पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा और सामान्य वर्ग की महिला अभ्यर्थियों को उत्तीर्णता प्राप्तांक में 5 प्रतिशत की छूट के आलोक में 55 प्रतिशत अंक के आधार पर 150 में से 82.5 अंक के जगह 82 अंक पर ही उत्तीर्ण माना जायेगा।
जारी आदेश के अनुसार TET परीक्षा में 82 अंक लाने वाली महिला अभ्यर्थियों का अब काउंसिलिंग किया जायेगा तथा उन्हें विद्यालय में योगदान की अनुमति प्रदान की जाएगी।
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इसके साथ ही प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने अपने आदेश में TRE 3 के वैसे शिक्षक अभ्यर्थी को एक बार फिर से मौका दिया है जो किसी कारण से पिछली बार काउंसिलिंग में शामिल नहीं हो सके थे। इसके लिए 30 जून की तिथि निर्धारित की गई है जो संबंधित जिलों में की जाएगी। आदेश में जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देशित किया गया है कि TRE 3 के अभ्यर्थियों के काउंसिलिंग के लिए पर्याप्त काउंटर समेत अन्य व्यवस्थाएं की जाएं।
काउंसिलिंग में अभ्यर्थी अपना सारा डॉक्यूमेंट लेकर पहुंचेंगे जिसकी गहनता से जांच की जाएगी और काउंसिलिंग टीम शाम में सभी कागजातों को सीलबंद पैकेट में जिला शिक्षा पदाधिकारी को सौंप देंगे। सभी सत्यापित डॉक्यूमेंट में संदेहास्पद और फर्जी कागजातों पर विभागीय कार्रवाई के लिए बाद में निर्देश जारी किया जायेगा।

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