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Monday, October 6, 2025

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रांची में व्यावसायिक भवनों की टैक्स चोरी की होगी जांच, निगम ने आठ टीमों का किया गठन

रांची: राजधानी रांची में व्यावसायिक और बहुमंजिली भवनों द्वारा होल्डिंग टैक्स में की जा रही अनियमितताओं की जांच एक बार फिर शुरू की जा रही है। नगर निगम के आदेश पर शहर की प्रमुख सड़कों पर स्थित ऐसे भवनों की रैंडम जांच की जाएगी, जिनके द्वारा कर भुगतान से संबंधित दस्तावेजों में क्षेत्रफल को कम दिखाने की आशंका है।

नगर निगम के उप प्रशासक द्वारा इस जांच अभियान के लिए आठ टीमों का गठन किया गया है। इन टीमों को निर्देश दिया गया है कि वे प्रतिदिन रिपोर्ट सौंपें। जांच के दौरान यह देखा जाएगा कि संबंधित भवन द्वारा निगम को जो कागजात सौंपे गए हैं, उनमें कोई गड़बड़ी तो नहीं है। खासकर यह जांचा जाएगा कि भवन का वास्तविक क्षेत्रफल टैक्स दस्तावेजों में सही दर्शाया गया है या नहीं।

सड़क की चौड़ाई और ट्रेड लाइसेंस भी होंगे जांच के दायरे में
जांच अभियान के तहत निगम की टीमें संबंधित भवन के सामने की सड़क की चौड़ाई, भवन के वास्तविक उपयोग (आवासीय या व्यावसायिक), और वहां संचालित गतिविधियों के लिए आवश्यक ट्रेड लाइसेंस की भी पड़ताल करेंगी। यदि कोई प्रतिष्ठान आवासीय होल्डिंग लेकर व्यावसायिक उपयोग कर रहा है या बिना लाइसेंस के व्यापार कर रहा है, तो उस पर कार्रवाई की जाएगी।

2024 में सामने आई थीं गंभीर गड़बड़ियां
गौरतलब है कि वर्ष 2024 में भी रांची नगर निगम ने ऐसा ही एक अभियान चलाया था, जिसमें बड़े पैमाने पर टैक्स चोरी सामने आई थी। जांच में पाया गया था कि कुछ भवन 2 लाख वर्गफीट क्षेत्रफल में बने हुए थे, लेकिन टैक्स सिर्फ 1 लाख वर्गफीट का ही दिया जा रहा था। ऐसे दर्जनों भवनों को चिह्नित कर उन पर भारी जुर्माना लगाया गया था। हालांकि, यह अभियान कुछ ही समय बाद बंद कर दिया गया था, लेकिन अब इसे फिर से सक्रिय किया गया है।

लाइसेंस नहीं लेने पर बैंक्वेट हॉल को बंद करने का नोटिस
इस बीच नगर निगम के अपर प्रशासक संजय कुमार के आदेश पर बाजार शाखा की टीम ने वार्ड नंबर-03, एदलहातू स्थित आनंद मंगलम बैंक्वेट हॉल को बंद करने का नोटिस जारी किया है। नगर निगम का कहना है कि हॉल संचालक को पूर्व में लाइसेंस लेने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन निर्धारित समय सीमा समाप्त होने के बावजूद आवश्यक दस्तावेज जमा नहीं किए गए। निगम ने संचालक द्वारा दिए गए आवेदन को खारिज करते हुए परिसर को बंद करने का आदेश दिया है।

अपर प्रशासक ने यह भी स्पष्ट किया कि भविष्य में नगर निगम ऐसे सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की नियमित जांच करता रहेगा और नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

 

 

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