Desk. सुप्रीम कोर्ट प्रशासन ने एक असाधारण कदम उठाते हुए भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश (CJI) जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ से आधिकारिक सरकारी बंगला आवास खाली कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस संबंध में कोर्ट प्रशासन ने केंद्रीय आवास मंत्रालय को पत्र लिखकर अनुरोध किया है कि बंगला नंबर 5, कृष्णा मेनन मार्ग को तुरंत सुप्रीम कोर्ट के हाउस पूल में वापस लिया जाए।
पूर्व CJI को दी गई आवासन की अनुमति समाप्त हो चुकी
जानकारी के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट प्रशासन का कहना है कि जस्टिस चंद्रचूड़ नियम 3बी के तहत निर्धारित अवधि से अधिक समय तक सरकारी बंगले में रह रहे हैं, जो कि नियमों का उल्लंघन है। प्रशासन ने यह भी बताया कि पूर्व CJI को दी गई आवासन की अनुमति 31 मई 2025 को समाप्त हो चुकी है, जबकि 2022 के नियमों के तहत निर्धारित छह महीने की वैध मियाद 10 मई 2025 को ही खत्म हो गई थी।
पिछले साल 10 नवंबर को हुए थे सेवानिवृत्त
गौरतलब है कि जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ 10 नवंबर, 2024 को सेवानिवृत्त हुए थे। नियमों के तहत, उन्हें अधिकतम छह महीने तक सरकारी आवास में रहने की अनुमति थी। प्रशासन का कहना है कि बंगले को अब तत्काल सुप्रीम कोर्ट के कार्यात्मक उपयोग में लाना आवश्यक है और इस प्रक्रिया में और अधिक देरी नहीं की जा सकती।
Highlights