Thursday, November 13, 2025

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GST घोटाले के आरोपी फिर हुए निराश, नहीं मिली जमानत

Ranchi: झारखंड हाई कोर्ट ने जीएसटी (GST) घोटाले में फंसे शिवकुमार देवड़ा और मोहित देवड़ा की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। जस्टिस एसएन प्रसाद की अदालत ने यह आदेश सुनाया। अदालत ने कहा कि इस स्तर के आर्थिक अपराध में जमानत नहीं दी जा सकती, क्योंकि यह गंभीर वित्तीय अनियमितता से जुड़ा मामला है। ईडी ने पेश किए ठोस सबूत: सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने अदालत में बताया कि दोनों आरोपितों के खिलाफ मजबूत प्रमाण मिले हैं। ईडी के मुताबिक, यह एक शेल कंपनियों के जरिए किया गया फर्जी जीएसटी (GST) एंट्री घोटाला है, जिससे सरकार को करोड़ों...

Ranchi ED Scam Case: फर्जी ED Officer बन महिला Doctor से 10 लाख की ठगी करने वाला नोएडा से गिरफ्तार

रांची की महिला डॉक्टर से फर्जी ED अधिकारी बनकर 10 लाख की ठगी करने वाला आरोपी नोएडा से गिरफ्तार। साइबर थाना रांची ने आरोपी को ट्रेस कर पकड़ा।रांची : रांची की एक महिला डॉक्टर को प्रवर्तन निदेशालय (ED) के नाम पर धमकाकर 10 लाख रुपए की ठगी करने वाला आरोपी आखिरकार पुलिस के शिकंजे में आ गया। साइबर क्राइम थाना रांची की टीम ने नोएडा पुलिस के सहयोग से मुख्य आरोपी विकास कुमार, निवासी सेक्टर-63 नोएडा (उत्तर प्रदेश), को गिरफ्तार किया है।Ranchi ED Scam Case: जानकारी के अनुसार, आरोपी ने खुद को ईडी अधिकारी बताते हुए महिला डॉक्टर को कॉल...

IRB और वायरलेस दरोगा के लिए अब दौड़ना होगा कम, नए नियम लागू, जानिए क्या कहता है नया नियम..

Ranchi: झारखंड में पुलिस भर्ती प्रक्रिया को लेकर राज्य सरकार ने युवाओं को बड़ी राहत दी है। वायरलेस दारोगा (Wireless Daroga) और इंडिया रिजर्व बटालियन (IRB) में आरक्षी के पदों पर नियुक्ति के लिए अब दौड़ में छूट दी गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। पुरुषों और महिलाओं के लिए नई दौड़ समयसीमा तयः नई व्यवस्था के अनुसार अब पुरुष उम्मीदवारों को 1600 मीटर की दूरी 6 मिनट में और महिला उम्मीदवारों को 10 मिनट में पूरी करनी होगी। पहले के नियमों के अनुसार पुरुषों को 10 किलोमीटर 60...

रांची मेयर पद को लेकर ST-SC में टकराव की आशंका, निकाय चुनाव से पहले बढ़ी सुगबुगाहट

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रांची: झारखंड में निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। राज्य में ट्रिपल टेस्ट प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब नगर निकाय चुनावों की सुगबुगाहट शुरू हो गई है, लेकिन रांची नगर निगम के मेयर पद को लेकर एक बार फिर अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) समुदाय के बीच टकराव की स्थिति बनती दिख रही है।

फिलहाल रांची नगर निगम में मेयर का पद अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है, लेकिन अनुसूचित जाति समुदाय की ओर से इसे अपने लिए आरक्षित करने की मांग की जा रही है। उनका कहना है कि जनसंख्या के अनुपात और आरक्षण रोटेशन के आधार पर यह पद बारी-बारी से SC, ST और महिलाओं के लिए आरक्षित होना चाहिए।

SC समुदाय के लोगों का तर्क है कि 2022 में जब झारखंड नगर पालिका अधिनियम में संशोधन कर रोस्टर प्रणाली के तहत रांची मेयर का पद अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित किया गया था, तो बाद में सरकार ने आदिवासी समुदाय के दबाव में निर्णय वापस ले लिया। वे जानना चाहते हैं कि क्या संवैधानिक रूप से इस तरह किसी आरक्षण को रद्द किया जा सकता है, जबकि उनका भी राज्य की आबादी में 15% हिस्सा है।

दूसरी ओर, आदिवासी संगठनों का कहना है कि रांची फिफ्थ शेड्यूल एरिया में आता है और यहां ‘पेसा एक्ट’ के तहत विशेष प्रावधान लागू होते हैं, इसलिए यहां मेयर का पद सिर्फ ST के लिए ही आरक्षित रहना चाहिए। आदिवासी प्रतिनिधियों ने चेतावनी दी है कि अगर इस पद को अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित करने की कोशिश की गई तो आदिवासी समाज सड़कों पर उतरकर विरोध करेगा।

उन्होंने राज्य सरकार से यह भी मांग की कि रांची नगर निगम में मेयर का पद एकल पद के रूप में ST के लिए आरक्षित रखा जाए और बिना किसी देरी के चुनाव की घोषणा की जाए।

विवाद की पृष्ठभूमि यह है कि वर्ष 2022 में राज्य सरकार ने नगर निकायों के लिए नया आरक्षण रोस्टर जारी किया था। इस रोस्टर के अनुसार रांची का मेयर पद अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित किया गया था, लेकिन आदिवासी संगठनों के तीव्र विरोध के कारण सरकार को यह निर्णय वापस लेना पड़ा था।

अब एक बार फिर जैसे-जैसे चुनाव की आहट नजदीक आ रही है, मेयर पद को लेकर ST और SC समुदायों के बीच तनाव की स्थिति बन रही है। यह देखना दिलचस्प होगा कि सरकार संवैधानिक प्रावधानों के तहत किस दिशा में निर्णय लेती है।


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