रांची. झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) की संयुक्त स्नातक स्तर (CGL) परीक्षा पेपर लीक मामले में गुरुवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकी। अब इस मामले की सुनवाई 31 अक्टूबर को होगी। इससे पहले बीते दिन इस मामले में हाईकोर्ट में करीब चार घंटे तक बहस चली थी। आज की सुनवाई में राज्य सरकार की ओर से पक्ष रखा जाना था, जिसके बाद प्रार्थी की ओर से तर्क दिए जाने थे, लेकिन सुनवाई टल गई।
JSSC CGL पेपर लीक मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई
पिछली सुनवाई में प्रार्थी प्रकाश कुमार की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ता अजित कुमार सिन्हा और अजित कुमार ने पक्ष रखा था। वहीं, हस्तक्षेपकर्ता की ओर से सुप्रीम कोर्ट की वरीय अधिवक्ता वी. मोहना ने अपनी दलीलें दी थीं। राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन ने पक्ष रखा था। इस दौरान सीआईडी आईजी अनुप बिरथरे और सीआईडी की जांच टीम भी कोर्ट में मौजूद रही।
क्या है याचिका में मांग
प्रार्थी प्रकाश कुमार की ओर से दायर याचिका में आरोप लगाया गया है कि JSSC CGL परीक्षा में भारी गड़बड़ी हुई है। उन्होंने परीक्षा को रद्द करने की मांग की है। साथ ही, याचिका में यह भी आग्रह किया गया है कि पूरे प्रकरण की जांच सीबीआई या हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त जज की कमेटी से कराई जाए ताकि पारदर्शिता बनी रहे।
मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में सुनवाई
मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में हो रही है। इस सुनवाई को लेकर परीक्षार्थियों के बीच खासा उत्साह और चिंता दोनों देखी जा रही है, क्योंकि इस फैसले से हजारों उम्मीदवारों के भविष्य पर असर पड़ सकता है।
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