रांची : छठी जेपीएससी की पीटी परीक्षा को चुनौती देने वाली याचिका खारिज- छठी जेपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा के बाद सरकार की ओर से जारी संकल्प को चुनौती देने वाली याचिका झारखंड हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है. राहुल कुमार ने यह याचिका दायर कर 19 अप्रैल 2017 के राज्य सरकार की ओर से जारी उस सकंल्प को रद्द करने का आग्रह किया था, जिससे प्रारंभिक परीक्षा में पास हुए 5138 अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ कर 6103 हो गयी.
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रिक्तियों के 15 गुना से अधिक अभ्यर्थियों पर थी आपत्ति
प्रार्थी का कहना था कि प्रारंभिक परीक्षा में निर्धारित सीट के 15 गुना अभ्यर्थियों का परिणाम निकालने का नियम है, लेकिन सरकार के संकल्प से 15 गुना से 965 अधिक अभ्यर्थी शामिल हो गए हैं. इस कारण संकल्प रद्द कर दिया जाना चाहिए.
जबकि जेपीएससी की ओर से इसका विरोध किया गया. जेपीएससी की ओर से बताया गया कि जो भी परिणाम निकले हैं वह सरकार के निर्धारित नियमों के आधार पर निकाले गए हैं. सभी पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने याचिका खारिज कर दी.
सुप्रीम कोर्ट जाएंगे अभ्यर्थी
उधर याचिका दायर करने वाले राहुल कुमार ने बताया कि हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की जाएगी. सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिलने की उम्मीद है.
रिपोर्ट: प्रोजेश दास