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Monday, October 6, 2025

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जाम छलकाइये और जुर्माना भर कर जाइए, अब जुर्माने की रकम भर कर छुट सकेंगे शराबी, नहीं जाना होगा जेल

जाम लीजिए और जुर्माना दीजिए 

Patnaजाम लीजिए और जुर्माना दीजिए- बिहार में शराबियों को अब जेल जाने की नौबत नहीं आएगी, अब पहली बार शराब पीते पकड़े जाने पर जुर्माने की राशि का भुगतान कर जेल जाने से बचा जा सकता है.

उत्पाद एवं मद्य निषेध मंत्री सुनील कुमार ने आज विधानसभा में बिहार मद्य निषेध और उत्पाद संशोधन विधेयक 2022 (Bihar Prohibition and Excise Amendment Bill 2022) पेश किया.

दो वर्षों के अनुभवों को आधार बना कर संशोधन किया गया 

विधेयक को लेकर मद्य निषेध मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि 2016 से ही बिहार में शराबबंदी लागू है. इसमें  पहले भी 2018 और 2020 में संशोधन किये गए हैं. इन दो वर्षों के बीच जो अनुभव हुआ इसको समटते हुए एक बार फिर से संशोधन किया गया है. इसमें से एक शराब पीने वालों को जुर्माने की राशि लेकर छोड़े जाने का प्रावधान है. इस विधेयक में शराब पीने वालों को जुर्माने की राशि लेकर छोड़े जाने का प्रावधान है. लेकिन अब इस विधेयक पर भी राजनीति शुरु हो गयी है.

कांग्रेस ने इसे पब्लिक की आंखों में धूल झोंकना बतलाया है.

कांग्रेस विधायक अजित शर्मा ने कहा है कि जब तक शराब माफ़ियाओं  का अधिकारियों से गठजोड़ कायम रहेगा, यह कानून लागू रहेगा.

संशोधन से कोई सुधार नहीं उल्टे राजस्व होगी राजस्व की हानी  

जबकि राजद की ओर कहा गया है कि जिस तरीके से इसमें संशोधन किया गया है उससे कोई सुधार नहीं आने वाला.

राजद विधायक राकेश रौशन ने कहा है कि राजद शुरु से ही शराब विरोधी कानून के समर्थन में था.

लेकिन जिस तरह से इसे लागू किया गया और अब यह संशोधन लाया गया है, उससे सुधार की कोई उम्मीद नहीं है.

उल्टे राजस्व की क्षति का नुकसान भी होगा और जान-माल की क्षति भी.

लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की प्रतिक्रिया थोड़ी अलग और आशावादी है.

जीतन राम मांझी  ने कहा है कि कोई भी चीज एकाएक खत्म नहीं होती,

इंतजार कीजिए इसमें आगे भी संशोधन होगा.

रिपोर्ट- शक्ति 

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