किसानों के काम में देरी नहीं, परिमार्जन प्लस पर मंत्री का सख्त निर्देश
पटना : उपमुख्यमंत्री सह राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री श्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि एग्री स्टैक से जुड़े परिमार्जन प्लस आवेदनों का त्वरित निष्पादन किया जाए, ताकि लोगों का कार्य समय सीमा के अंदर पूरा हो सके। इसमें किसी प्रकार की उदासीनता बर्दास्त नहीं की जाएगी।
किसानों के मामले प्राथमिकता के आधार पर अविलंब निपटाये
विदित हो कि उपमुख्यमंत्री सह राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री के निर्देश पर राजस्व महा-अभियान (16 अगस्त 2025 से 20 सितंबर 2025) के दौरान ‘परिमार्जन प्लस’ के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के त्वरित निष्पादन का निर्णय लिया गया है। विशेष रूप से ऐसे आवेदन, जो एग्री स्टैक अथवा किसानों से सीधे तौर पर संबंधित हैं, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर अविलंब निपटाया जाएगा।
डिजिटाइज्ड जमाबंदी अपडेट नही रहने से किसानों को परेशानी
इसको लेकर राजस्व विभाग के सचिव श्री जय सिंह ने स्पष्ट किया है कि वर्तमान में संचालित एग्री स्टैक महाअभियान के दौरान यह तथ्य सामने आया है कि डिजिटाइज्ड जमाबंदी अद्यतन नहीं होने अथवा उसमें त्रुटि रहने के कारण कई किसान फॉर्मर आईडी बनवाने से वंचित रह जा रहे हैं। इससे किसानों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है।
किसानों और एग्री स्टैक से जुड़े मामलों का निष्पादन प्राथमिकता के आधार पर करे
उपमुख्यमंत्री के निर्देश के आलोक में विभाग ने यह सुनिश्चित करने का निर्णय लिया है कि राजस्व महा-अभियान के दौरान ‘परिमार्जन प्लस’ के अंतर्गत प्राप्त सभी ऐसे आवेदन, जिनका संबंध किसानों और एग्री स्टैक से है, उनका निष्पादन सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ किया जाए।
जिलों के समाहर्ता और अंचलाधिकारी आदेशों का तत्काल करे अनुपालन
इस संबंध में सभी जिलों के समाहर्ता को निर्देशित किया गया है कि वे अपने-अपने जिलों के सभी अंचल अधिकारियों को आवश्यक आदेश जारी करें तथा यह सुनिश्चित करें कि संबंधित आवेदनों का त्वरित और प्रभावी ढंग से निष्पादन हो। विभाग ने इसे अत्यावश्यक मानते हुए आदेशों के तत्काल अनुपालन पर जोर दिया है।
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