झारखंड हाइकोर्ट ने राज्य सरकार को 26 जनवरी तक पीडीएस के तहत चना दाल वितरण शुरू करने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री दाल वितरण योजना से जुड़ा मामला।
Jharkhand High Courtरांची: झारखंड हाइकोर्ट ने राज्य सरकार को कड़ा निर्देश देते हुए कहा है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत चना दाल का वितरण हर हाल में 26 जनवरी तक शुरू कराया जाए। गरीबों को चना दाल नहीं मिलने से जुड़े मामले में स्वतः संज्ञान से दर्ज जनहित याचिका पर 16 जनवरी को सुनवाई के बाद अदालत ने यह आदेश दिया।
Jharkhand High Court:पीडीएस में चना दाल की कमी पर स्वतः संज्ञान
गरीबों के लिए चलाई जा रही मुख्यमंत्री दाल वितरण योजना के तहत चना दाल और नमक का वितरण नहीं होने से संबंधित प्रकाशित खबर को झारखंड हाइकोर्ट ने गंभीरता से लिया था। इसी आधार पर अदालत ने स्वतः संज्ञान लेते हुए जनहित याचिका दर्ज की थी और राज्य सरकार से जवाब मांगा था।
Key Highlights
• झारखंड हाइकोर्ट का 26 जनवरी तक चना दाल वितरण शुरू करने का निर्देश
• पीडीएस में चना दाल की कमी पर स्वतः संज्ञान लेकर दर्ज हुई थी जनहित याचिका
• मुख्यमंत्री दाल वितरण योजना से जुड़ा है मामला
• वितरण प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष रखने पर जोर
• भविष्य में ऐसी स्थिति न दोहराने के निर्देश
Jharkhand High Court:26 जनवरी तक वितरण शुरू करने का स्पष्ट निर्देश
मामले की सुनवाई एमएस सोनक की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने की। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से प्रस्तुत शपथ पत्र पर संतोष जताते हुए अदालत ने याचिका का निष्पादन कर दिया। हालांकि कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि वितरण प्रक्रिया जल्द से जल्द शुरू होनी चाहिए और किसी भी स्थिति में 10 दिनों के भीतर, यानी 26 जनवरी तक चना दाल का वितरण शुरू किया जाए।
Jharkhand High Court:पारदर्शी और निष्पक्ष वितरण पर जोर
खंडपीठ ने राज्य सरकार को यह भी निर्देश दिया कि चना दाल और अन्य खाद्य सामग्री का वितरण निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से किया जाए, ताकि यह सामग्री नियमित रूप से उन जरूरतमंद लोगों तक पहुंचे, जो बाजार दर पर दाल खरीदने में सक्षम नहीं हैं। अदालत ने यह भी कहा कि भविष्य में इस तरह की स्थिति दोबारा उत्पन्न न हो, इसके लिए ठोस व्यवस्था की जाए।
हाइकोर्ट ने साफ किया कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली का उद्देश्य गरीब और जरूरतमंद वर्ग तक खाद्य सुरक्षा पहुंचाना है और इसमें किसी भी तरह की लापरवाही स्वीकार्य नहीं होगी।
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