Jharkhand High Court Hearing: ED अधिकारियों की याचिका पर अंतरिम राहत बरकरार, 24 फरवरी को अगली सुनवाई

Jharkhand High Court Hearing: झारखंड हाईकोर्ट ने ED अधिकारियों की क्रिमिनल रिट पर सुनवाई करते हुए एयरपोर्ट थाना कांड संख्या 5 2026 की जांच पर लगी रोक बरकरार रखी। अगली सुनवाई 24 फरवरी को।


Jharkhand High Court Hearingरांची: झारखंड हाईकोर्ट में प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों की ओर से दायर क्रिमिनल रिट याचिका पर बुधवार को सुनवाई हुई। जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने ईडी अधिकारियों और राज्य सरकार दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं।

सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने ईडी की ओर से दाखिल जवाब का अध्ययन करने के लिए समय देने का आग्रह किया, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया। साथ ही 16 जनवरी को पारित अंतरिम आदेश को अगली सुनवाई तक बरकरार रखने का निर्देश दिया।


Key Highlights

  • झारखंड हाईकोर्ट में ED अधिकारियों की क्रिमिनल रिट पर सुनवाई

  • एयरपोर्ट थाना कांड संख्या 5 2026 की जांच पर रोक जारी

  • राज्य सरकार को जवाब अध्ययन के लिए समय मिला

  • अगली सुनवाई 24 फरवरी को तय

  • दोनों पक्षों के वरिष्ठ वकील वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुए पेश


Jharkhand High Court Hearing:एयरपोर्ट थाना कांड की जांच पर रोक जारी

अदालत ने पूर्व में अंतरिम आदेश देते हुए एयरपोर्ट थाना में दर्ज कांड संख्या 5 2026 की जांच और आगे की कार्रवाई पर रोक लगा दी थी। बुधवार की सुनवाई में भी इस रोक को जारी रखा गया।

मामले की अगली सुनवाई 24 फरवरी को निर्धारित की गई है। इस दौरान दोनों पक्षों की विस्तृत दलीलें सुनी जाएंगी।

Jharkhand High Court Hearing:वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेश हुए वकील

राज्य सरकार की ओर से वरीय अधिवक्ता ननागमंथु एस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश हुए। उन्होंने प्रार्थियों यानी ईडी अधिकारियों द्वारा दाखिल जवाब की समीक्षा के लिए समय मांगा। उनके साथ अधिवक्ता अमित कुमार दास और अधिवक्ता सौरव कुमार भी उपस्थित रहे।

प्रार्थियों की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये अदालत में पेश हुए। उन्होंने आरोपों की प्रकृति और मामले के विषय को देखते हुए जल्द सुनवाई की मांग की।

सीबीआई और केंद्र सरकार की ओर से भी अधिवक्ता उपस्थित रहे और मामले में अपना पक्ष रखा।

Jharkhand High Court Hearing:कानूनी लड़ाई में अगला पड़ाव

यह मामला राज्य और केंद्रीय एजेंसियों के बीच अधिकार क्षेत्र और कार्रवाई को लेकर महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अंतरिम राहत बरकरार रहने से फिलहाल संबंधित प्राथमिकी पर कार्रवाई स्थगित रहेगी।

24 फरवरी की सुनवाई में अदालत आगे की दिशा तय कर सकती है, जिस पर सभी पक्षों की नजरें टिकी हैं।

Saffrn

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