खनन विभाग में कार्यरत सहायक अभियंताओं के पे ग्रेड मामले में हाई कोर्ट, झारखंड में हुई सुनवाई

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खनन विभाग में कार्यरत सहायक अभियंताओं के पे ग्रेड मामले में हाई कोर्ट में हुई सुनवाई

Ranchi– झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस डा. एस. एन पाठक की अदालत में खनन विभाग में कार्यरत सहायक अभियंताओं के ग्रेड पे में  कमी किये जाने खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई हुई.

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सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

इस मामले में चार सप्ताह बाद सुनवाई होगी.

इस संबंध में निशांत अभिषेक सहित 11 अन्य की ओर से याचिका दायर की गई है.

सुनवाई के दौरान प्रार्थी के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि वर्ष 2017 से सभी प्रार्थी खनन विभाग में काम कर रहे हैं तथा पांचवें पे रिवीजन के समय तक सभी को बराबर ग्रेड पर मिलता था.

लेकिन छठे पे रिवीजन के समय इनका ग्रेड पे कम कर दिया गया.

जबकि सभी को समान काम के बदले समान वेतन मिलना चाहिए.

इस मामले में 2016 में झारखंड हाई कोर्ट के खंडपीठ ने समान काम के बदले समान ग्रेड पे निर्धारित करने का आदेश दिया था और

इसी को आधार मानकर ग्रेड पर की बढ़ोतरी की जानी चाहिए.

अदालत ने इस मामले में राज्य सरकार से  जवाब की मांग की है.

अब राज्य सराकर को इस मामले में अपना जवाब दाखिल करना है.

रिपोर्ट -प्रोजेश

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