झारखंड शराब घोटाले में आरोपी नवीन केडिया की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट ने ACB से जवाब मांगा, अगली सुनवाई 30 अप्रैल को होगी।
Jharkhand Liquor Scam रांची: झारखंड के चर्चित शराब घोटाला मामले में आरोपी कारोबारी नवीन केडिया की जमानत याचिका पर सोमवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) को केस डायरी पेश करने का निर्देश दिया है और विस्तृत जवाब मांगा है।
Jharkhand Liquor Scam: हाईकोर्ट ने मांगा विस्तृत जवाब, 30 अप्रैल को अगली सुनवाई
सुनवाई के दौरान अदालत ने एसीबी को निर्देश दिया कि वह केस से जुड़े सभी दस्तावेज और विवरण प्रस्तुत करे। मामले की अगली सुनवाई 30 अप्रैल को निर्धारित की गई है, जहां जमानत याचिका पर आगे की कार्रवाई होगी।
Jharkhand Liquor Scam: एसीबी ने जमानत का किया कड़ा विरोध
एसीबी की ओर से सीनियर स्टैंडिंग काउंसिल सुमित गाड़ोदिया ने जमानत का विरोध करते हुए अदालत को बताया कि घोटाले में नवीन केडिया की भूमिका गंभीर है। उन्होंने कहा कि ऐसे में आरोपी को राहत देना उचित नहीं होगा।
Key Highlights
शराब घोटाले के आरोपी नवीन केडिया की जमानत पर सुनवाई
हाईकोर्ट ने ACB से केस डायरी और विस्तृत जवाब मांगा
एसीबी ने जमानत का कड़ा विरोध किया
अगली सुनवाई 30 अप्रैल को निर्धारित
गोवा से गिरफ्तारी के बाद आत्मसमर्पण नहीं करने का मामला
Jharkhand Liquor Scam: पहले भी खारिज हो चुकी है जमानत याचिका
नवीन केडिया ने एसीबी की विशेष अदालत द्वारा जमानत याचिका खारिज किए जाने के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। इससे पहले भी हाईकोर्ट उनकी जमानत याचिका खारिज कर चुका है, जब वह फरार चल रहे थे।
Jharkhand Liquor Scam: गोवा से गिरफ्तारी और आत्मसमर्पण विवाद
केडिया पर आरोप है कि पूर्व उत्पाद नीति के दौरान झारखंड में निम्न गुणवत्ता वाली देसी शराब की आपूर्ति की गई। उन्हें 7 जनवरी 2026 को गोवा से गिरफ्तार किया गया था। 9 जनवरी को गोवा की अदालत ने उन्हें चार दिन की अंतरिम जमानत दी थी, इस शर्त के साथ कि वे 12 जनवरी तक एसीबी रांची के समक्ष आत्मसमर्पण करें।
हालांकि, उन्होंने आत्मसमर्पण नहीं किया और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी की अनुमति मांगी, जिसे अदालत ने नियमों के तहत खारिज कर दिया था।
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