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RRDA Illegal Construction: रांची में अवैध निर्माण पर शिकंजा, 20 दिनों में 80 से ज्यादा लोगों को नोटिस

 रांची में आरआरडीए क्षेत्र के बाहरी इलाकों में अवैध निर्माण तेजी से बढ़ा। 20 दिनों में 80 से अधिक लोगों को नोटिस जारी, रिंग रोड क्षेत्र सबसे ज्यादा प्रभावित।


RRDA Illegal Construction रांची: Ranchi Regional Development Authority के बाहरी क्षेत्रों में अवैध निर्माण का मामला तेजी से बढ़ता जा रहा है। पिछले 20 दिनों के दौरान आरआरडीए ने बिना नक्शा स्वीकृति के निर्माण कराने वाले 80 से अधिक लोगों को नोटिस जारी किया है। सबसे अधिक मामले रिंग रोड और उससे सटे इलाकों से सामने आये हैं, जहां बिना अनुमति बैंक्वेट हॉल, अपार्टमेंट और हाउसिंग सोसाइटी तक का निर्माण शुरू कर दिया गया।

RRDA Illegal Construction: रिंग रोड इलाके में तेजी से बढ़े अवैध निर्माण

जानकारी के अनुसार नवंबर 2025 से अप्रैल 2026 तक आरआरडीए की ओर से अवैध निर्माण रोकने के लिए कोई विशेष अभियान नहीं चलाया गया। इस दौरान बाहरी और ग्रामीण इलाकों में बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य शुरू हो गये। सूत्रों का कहना है कि कई व्यावसायिक भवन, बैंक्वेट हॉल और बहुमंजिला इमारतों का निर्माण बिना स्वीकृत नक्शा के जारी रहा।

रिंग रोड और आसपास के क्षेत्रों में तेजी से विकसित हो रहे रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स पर अब आरआरडीए की नजर टिकी हुई है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि बिना अनुमति निर्माण करने वालों के खिलाफ आगे और कड़ी कार्रवाई की जायेगी।


Key Highlights

  • आरआरडीए ने 20 दिनों में 80 से अधिक लोगों को नोटिस जारी किया

  • रिंग रोड और बाहरी इलाके अवैध निर्माण से सबसे ज्यादा प्रभावित

  • बिना नक्शा स्वीकृति बैंक्वेट हॉल और अपार्टमेंट का निर्माण शुरू

  • नवंबर 2025 से अप्रैल 2026 तक कार्रवाई नहीं होने से बढ़ा निर्माण

  • हाईकोर्ट की खंडपीठ ने आरआरडीए के अधिकार को सही ठहराया


RRDA Illegal Construction: हाईकोर्ट के आदेश के बाद रुकी थी प्रक्रिया

नवंबर 2025 में Jharkhand High Court की एकलपीठ ने पंचायती राज अधिनियम से संचालित ग्रामीण क्षेत्रों में आरआरडीए द्वारा नक्शा पास करने पर रोक लगा दी थी। अदालत ने कहा था कि पंचायत व्यवस्था लागू क्षेत्रों में भवन निर्माण की अनुमति देने का अधिकार ग्राम पंचायत को होगा।

इस आदेश के बाद आरआरडीए ने न केवल नक्शा स्वीकृति प्रक्रिया रोक दी, बल्कि संबंधित क्षेत्रों में निर्माण कार्यों की निगरानी भी लगभग बंद हो गयी। इसी का फायदा उठाकर कई लोगों ने बिना अनुमति निर्माण शुरू कर दिया।

RRDA Illegal Construction: खंडपीठ ने फिर बहाल किया आरआरडीए का अधिकार

फरवरी 2026 में हाईकोर्ट की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए आरआरडीए के अधिकार को सही ठहराया। चीफ जस्टिस M. S. Sonak और जस्टिस Rajesh Shankar की अदालत ने स्पष्ट किया कि विकास प्राधिकार को भवन निर्माण नियंत्रण और नक्शा स्वीकृति का अधिकार प्राप्त है।

इसके बाद आरआरडीए ने फिर से अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है। विभागीय अधिकारियों के मुताबिक आने वाले दिनों में बड़े स्तर पर निरीक्षण अभियान चलाया जायेगा।

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