निवेशकों का पैसा नहीं लौटाने पर सहारा प्रमुख सुब्रतो रॉय को नोटिस जारी
Muzaffarpur– जिला उपभोक्ता आयोग ने सहारा प्रमुख सुब्रतो रॉय के विरुद्द निवेशकों का पैसा नहीं लौटाने पर नोटिस जारी किया है. इस नोटिस में सहारा प्रमुख के साथ मंडल प्रमुख, क्षेत्रीय प्रबंधक, शाखा प्रबंधक का भी नाम दर्ज है.
परिवादियों की ओर से मानवाधिकार अधिवक्ता एस. के. झा मुकदमा लड़ रहे हैं.
बताया जा रहा है कि पारू थाना क्षेत्र के मोहजामा गाँव निवासी अजय कुमार सिंह और अर्चना कुमारी की परिपक्वता
की अवधि पूर्ण होने के बाद भी भुगतान नहीं किया जा रहा था.
इसके बाद इनके द्वारा जिला उपभोक्ता आयोग, मुजफ्फरपुर के समक्ष अपनी शिकायत दर्ज करवायी थी.
इस मामले में जिला उपभोक्ता आयोग ने सहारा प्रमुख और उसके कर्मियों के खिलाफ नोटिस जारी किया है.
परिपक्वता की अवधि पूर्ण होने के बाद भी नहीं किया जा रहा भुगतान
अधिवक्ता एस. के. झा का कहना है कि निवेश की राशि का परिपक्वता की
अवधि पूर्ण होने के बाद भी कंपनी के द्वारा राशि का भुगतान नहीं किया जा रहा है.
थक-हारकर परिवादियों ने उपभोक्ता आयोग का रुख अख्तियार किया.
उपभोक्ता आयोग ने मामले को काफी गंभीरतापूर्वक लेते हुए सहारा प्रमुख को आयोग के समक्ष उपस्थित होने का आदेश जारी किया.
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