झारखंड में अपात्र राशन कार्डधारियों के खिलाफ कार्रवाई तेज हो गई है। वर्षों तक लिए गए राशन की कीमत 12% ब्याज सहित वसूली जाएगी। जानिए विभाग ने क्या कहा।
Ration Card Update रांची: राज्यभर में अपात्र राशन कार्डधारियों के खिलाफ खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने कार्रवाई तेज कर दी है। जिला प्रशासन के माध्यम से सभी जिलों में अपात्र लाभुकों को नोटिस जारी किए जा रहे हैं। नोटिस में वर्षों तक जन वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत लिए गए राशन की कीमत 12 प्रतिशत ब्याज सहित जमा करने का निर्देश दिया गया है।
कई मामलों में लाभुकों को एक लाख रुपये से लेकर पांच लाख रुपये तक की वसूली का नोटिस मिला है। इससे राज्यभर में हड़कंप मच गया है और नोटिस पाने वाले लोग राहत की संभावना तलाश रहे हैं।
Ration Card Update: विभाग ने कहा, अपात्र हैं तो पूरी राशि चुकानी होगी
खाद्य आपूर्ति विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई लाभुक जांच में अपात्र पाया गया है और उसने सरकारी राशन लिया है, तो उसे हर हाल में उस राशन की पूरी कीमत 12 प्रतिशत ब्याज के साथ जमा करनी होगी।
अधिकारी के अनुसार अपात्र व्यक्ति पात्र लाभुकों के हिस्से का राशन लेने का अधिकार नहीं रखते। इसलिए ऐसे मामलों में वसूली से बचने का कोई प्रावधान नहीं है और जुर्माने की राशि में भी किसी प्रकार की छूट नहीं दी जाएगी।
Key Highlights
अपात्र राशन कार्डधारियों को लाखों रुपये की रिकवरी का नोटिस।
राशन की कीमत 12 प्रतिशत ब्याज सहित जमा करना होगा।
अपात्र पाए जाने पर जुर्माने में किसी तरह की राहत नहीं मिलेगी।
गलत तरीके से नोटिस मिलने पर दस्तावेजों के साथ दावा प्रस्तुत किया जा सकेगा।
अपात्र लोग नोटिस मिलने से पहले राशन कार्ड सरेंडर कर सकते हैं।
Ration Card Update: गलत नोटिस मिलने पर क्या मिलेगा राहत का मौका?
विभाग ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी व्यक्ति को लगता है कि उसे गलत तरीके से अपात्र घोषित कर नोटिस जारी किया गया है, तो उसकी बात सुनी जाएगी।
ऐसे लाभुकों को अपने पात्र होने के समर्थन में आवश्यक दस्तावेजों के साथ संबंधित जिला अधिकारी के समक्ष आवेदन देना होगा। यदि पुनः जांच में दावा सही पाया जाता है, तो विभाग मामले की समीक्षा करेगा और आवश्यक होने पर निर्णय में संशोधन भी किया जा सकता है।
Ration Card Update: जुर्माना कम नहीं होगा, कार्ड सरेंडर करने की सलाह
विभाग के अनुसार यदि यह प्रमाणित हो जाता है कि किसी अपात्र लाभुक ने पीडीएस से राशन लिया है, तो उसके किसी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा और उसे पूरी जुर्माना राशि जमा करनी होगी।
साथ ही विभाग ने ऐसे लोगों को सलाह दी है, जिन्हें अभी तक नोटिस नहीं मिला है लेकिन वे स्वयं को अपात्र मानते हैं। ऐसे लोग नोटिस मिलने से पहले अपना राशन कार्ड सरेंडर कर दें। विभाग इसके लिए विशेष अभियान भी चलाएगा। अधिकारियों का कहना है कि नोटिस जारी होने के बाद राहत मिलने की संभावना काफी कम हो जाती है।
Ration Card Update: झारखंड में राशन कार्डधारियों की संख्या
राज्य में विभिन्न श्रेणी के राशन कार्ड और लाभुकों की संख्या इस प्रकार है:
| कार्ड का प्रकार | कार्डों की संख्या | लाभुकों की संख्या |
|---|---|---|
| पीएचएच | 51,09,297 | 2,29,07,858 |
| अंत्योदय (AAY) | 8,77,332 | 33,46,937 |
| ग्रीन कार्ड | 8,06,829 | 2,49,853 |
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