खदान लीज आवंटन मामला: सीएम हेमंत के खदान लीज मामले में हाई कोर्ट में टली सुनवाई- खदान लीज
आवंटन मामले में सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई टल गई.
चीफ जस्टिस डॉ. रवि रंजन व जस्टिस एसएन प्रसाद की अदालत में
यह मामला सुनवाई के लिए सूचीबद्ध था.
बताया जा रहा है कि चीफ जस्टिस की कोर्ट नहीं बैठेगी.
ऐसे में संभावना है कि अगले सप्ताह इस मामले में सुनवाई होगी.
पिछली सुनवाई के दौरान अदालत ने इस मामले को गंभीर मानते हुए
शिव शंकर शर्मा की ओर से हाई कोर्ट में याचिका दाखिल
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को नोटिस जारी किया था. इस मामले में हेमंत सोरेन की
ओर से अदालत में पक्ष रखा जाएगा. राज्य सरकार की ओर से
इस मामले में जवाब दाखिल किया जाएगा.
इस संबंध में शिव शंकर शर्मा की ओर से हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है.
हेमंत सोरेन पर आरोप है कि उन्होंने अपने पक्ष में खनन पट्टा जारी किया गया है. उन्होंने खुद मुख्यमंत्री, खनन मंत्री और वन मंत्री रहते हुए 0.88 एकड़ जमीन रांची के अनगड़ा ब्लॉक के प्लाट नंबर 482 को अवंटित करवा लिया. इसके खिलाफ रघुवर दास ने 10 फरवरी और बाबूलाल मरांडी ने 11 फरवरी को राजभवन पहुंचकर गवर्नर से शिकायत की थी.
मुख्य सचिव के जवाब के बाद भेजा नोटिस
मार्च के आखिरी हफ्ते में राज्यपाल ने मामले को केंद्रीय निर्वाचन आयोग को रेफर कर दिया था. आयोग ने अप्रैल में इस मामले में मुख्य सचिव सुखदेव सिंह से जवाब मांगा, अप्रैल के आखिरी हफ्ते में उन्होंने आयोग को जवाब भेजा था, जिसके बाद आयोग ने सीएम को यह नोटिस भेजा है.
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रिपोर्ट: प्रोजेश दास
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