हजारीबाग के इचाक दोहरे हत्याकांड में अदालत ने राहुल और पूजा की हत्या के मामले में छह दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। 3.50 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।
Hazaribagh Double Murder रांची: झारखंड के हजारीबाग जिले के इचाक में प्रेम विवाह के बाद दहेज की मांग को लेकर हुए दोहरे हत्याकांड में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। हजारीबाग व्यवहार न्यायालय के अपर सत्र न्यायाधीश तरुण कुमार की अदालत ने शुक्रवार को मामले में दोषी पाए गए छह आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने सभी दोषियों पर कुल 3 लाख 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। यह राशि दोनों मृतकों के परिजनों को देने का आदेश दिया गया है। इस मामले में राहुल मेहता और उनकी पत्नी पूजा यादव की हत्या की गई थी।
Hazaribagh Double Murder: इचाक Double Murder Case: छह दोषियों को उम्रकैद
अदालत ने इस दोहरे हत्याकांड में ईश्वरी प्रसाद मेहता, बबलू मेहता, बॉबी कुमारी, विक्की कुमार, आशीष पांडेय और सोनू कुमार को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही सभी दोषियों पर कुल 3.50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। अदालत के आदेश के अनुसार, जुर्माने की राशि दोनों मृतकों के परिजनों को दी जाएगी।
मामले के अनुसार, 15 और 16 जून 2024 की दरम्यानी रात राहुल और पूजा के साथ मारपीट की गई थी। आरोप था कि दोनों को अधमरी हालत में आग के हवाले कर दिया गया, जिससे उनकी मौत हो गई। घटना के पीछे दहेज की मांग और प्रेम विवाह का विरोध मुख्य वजह बताई गई थी।
Hazaribagh Double Murder: दिल्ली में हुई मुलाकात, मंदिर में किया था प्रेम विवाह
पूजा यादव मूल रूप से उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ की रहने वाली थी। वह वर्ष 2014 से दिल्ली में रहकर पढ़ाई कर रही थी। इसी दौरान उसकी मुलाकात हजारीबाग जिले के इचाक निवासी राहुल मेहता से हुई। राहुल की उम्र 33 वर्ष थी। दोनों के बीच प्रेम संबंध विकसित हुए और बाद में उन्होंने दिल्ली के एक मंदिर में शादी कर ली।
शादी के बाद राहुल के परिजन इस रिश्ते के विरोध में आ गए। आरोप है कि उन्होंने पूजा के पिता से शादी स्वीकार करने के बदले 20 लाख रुपये दहेज की मांग की। साथ ही राहुल पर पूजा को छोड़ने और शादी तोड़ने का दबाव बनाया गया। राहुल के इनकार करने पर दोनों के साथ मारपीट कर उन्हें घर से निकाल दिया गया।
Key Highlights
- हजारीबाग के इचाक दोहरे हत्याकांड में छह आरोपियों को आजीवन कारावास।
राहुल मेहता और पूजा यादव की हत्या के मामले में अदालत ने सुनाया फैसला।
सभी दोषियों पर कुल 3.50 लाख रुपये का अर्थदंड लगाया गया।
आरोप था कि प्रेम विवाह स्वीकार करने के बदले पूजा के पिता से 20 लाख रुपये दहेज मांगा गया।
- जुर्माने की राशि दोनों मृतकों के परिजनों को देने का आदेश दिया गया।
Hazaribagh Double Murder: इचाक बाजार में रहने लगे थे राहुल और पूजा
घर से निकाले जाने के बाद राहुल और पूजा इचाक बाजार में अपने चाचा के मकान में रहने लगे। दोनों वहां कोचिंग सेंटर चलाते थे। हालांकि, इस दौरान भी राहुल के परिजनों के साथ विवाद जारी रहा।
परिवारों के बीच सहमति बनने के बाद 11 जुलाई 2024 को आजमगढ़ में रीति-रिवाज के साथ शादी और 12 जुलाई को विदाई की तारीख तय की गई थी। आरोप है कि इसकी जानकारी मिलने के बाद राहुल के परिजनों ने दोबारा दहेज की मांग शुरू कर दी। इसी विवाद के बीच 15-16 जून 2024 की रात राहुल और पूजा के साथ मारपीट की गई और उन्हें आग लगाकर मार दिया गया।
Hazaribagh Double Murder: दहेज हत्या के मामले में अदालत का फैसला
इस मामले में अदालत ने छह आरोपियों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही जुर्माने की राशि मृतकों के परिजनों को देने का निर्देश दिया गया है। फैसले के बाद दहेज की मांग और प्रेम विवाह के विरोध से जुड़े इस मामले में न्यायिक कार्रवाई का महत्वपूर्ण चरण पूरा हुआ है।


















