JSCA Registration Case: झारखंड हाईकोर्ट ने सरकार, BCCI और जेएससीए सचिव को जारी किया नोटिस

 झारखंड हाईकोर्ट में जेएससीए के बैकडेट से रजिस्ट्रेशन और संशोधित उपनियमों को लेकर सवाल उठे। अदालत ने राज्य सरकार, बीसीसीआई और जेएससीए सचिव से जवाब मांगा।


JSCA Registration Case रांची: झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन (जेएससीए) के रजिस्ट्रेशन और उसके संशोधित उपनियमों को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई। इस दौरान जेएससीए का पिछली तारीख से रजिस्ट्रेशन किए जाने पर सवाल उठाए गए। मामले की गंभीरता को देखते हुए जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है। साथ ही भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) और जेएससीए के सचिव को भी नोटिस जारी किया गया है। अदालत ने राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया है। मामले की अगली सुनवाई छह सप्ताह बाद होगी।

JSCA Registration Case:JSCA Registration Case: बैकडेट से रजिस्ट्रेशन पर उठे सवाल

जेएससीए के निबंधन और उसके उपनियमों को चुनौती देते हुए प्रार्थी राजेश सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से सवाल उठाया गया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बावजूद जेएससीए बिना पंजीकृत संशोधित उपनियमों के कैसे काम कर रहा है।

प्रार्थी के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने 18 जुलाई 2016, 21 अक्टूबर 2016 और 9 अगस्त 2018 को पारित आदेशों में स्पष्ट किया था कि बीसीसीआई की कोई भी राज्य इकाई संशोधित उपनियमों के पंजीकरण के बिना काम नहीं करेगी। याचिका में इसी आधार पर जेएससीए के रजिस्ट्रेशन और उसके कामकाज की वैधता पर सवाल उठाए गए हैं।


Key Highlights

  1. झारखंड हाईकोर्ट में जेएससीए के रजिस्ट्रेशन को लेकर सुनवाई हुई।
  2. अदालत ने राज्य सरकार, बीसीसीआई और जेएससीए के सचिव को नोटिस जारी किया।
  3. प्रार्थी ने पिछली तारीख से रजिस्ट्रेशन प्रभावी करने पर सवाल उठाए।
  4. जेएससीए के 14 अगस्त 2026 को जारी रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र को चुनौती दी गई है।
  5. राज्य सरकार को चार सप्ताह में जवाब देना है, जबकि अगली सुनवाई छह सप्ताह बाद होगी।


JSCA Registration Case:14 अगस्त 2026 के रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र को भी चुनौती

प्रार्थी राजेश सिंह ने 3 अक्टूबर 2026 को एक अंतरिम आवेदन दाखिल कर जेएससीए के 14 अगस्त 2026 को जारी रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र को चुनौती दी है। उनका आरोप है कि जेएससीए ने 9 अक्टूबर 2018 को रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन दिया था, लेकिन 90 दिनों की अवधि समाप्त होने के बाद इसे मंजूरी दी गई और रजिस्ट्रेशन को पिछली तारीख से प्रभावी कर दिया गया।

प्रार्थी ने इस प्रक्रिया को नियमों का उल्लंघन बताते हुए अदालत से हस्तक्षेप की मांग की है। हालांकि, रजिस्ट्रेशन की वैधता और लगाए गए आरोपों पर अंतिम निर्णय आना बाकी है।

JSCA Registration Case:राज्य सरकार को चार सप्ताह में देना होगा जवाब

मामले की सुनवाई के बाद जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने राज्य सरकार को चार सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। इसके अलावा बीसीसीआई और जेएससीए के सचिव को भी नोटिस जारी किया गया है। दोनों प्रतिवादी पक्षों को भी हलफनामा दाखिल करने का अवसर दिया गया है।

अब मामले की अगली सुनवाई छह सप्ताह बाद होगी। इस सुनवाई में जेएससीए के रजिस्ट्रेशन, संशोधित उपनियमों और पिछली तारीख से पंजीकरण किए जाने को लेकर संबंधित पक्षों का जवाब महत्वपूर्ण होगा।

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