Jharkhand Police Constable Recruitment: 2015 की आरक्षी भर्ती पर हाईकोर्ट सख्त, सफल अभ्यर्थियों की नियुक्ति नहीं होने पर मांगा जवाब

 झारखंड हाईकोर्ट ने 2015 की आरक्षी भर्ती में शारीरिक, मेडिकल और लिखित परीक्षा पास करने के बावजूद नियुक्ति नहीं मिलने पर राज्य सरकार और JSSC से जवाब मांगा है।


Jharkhand Police Constable Recruitment रांची: झारखंड में वर्ष 2015 की आरक्षी प्रतियोगिता परीक्षा के तहत नियुक्ति का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) से जवाब मांगा है। जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने पूछा है कि शारीरिक, मेडिकल और लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करने के बावजूद प्रार्थियों की नियुक्ति क्यों नहीं की गई। मामले की अगली सुनवाई 9 दिसंबर को निर्धारित की गई है।

Jharkhand Police Constable Recruitment: हाईकोर्ट ने सरकार और JSSC से मांगा जवाब

मामले में अविनाश कुमार एवं अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर नियुक्ति की मांग की है। प्रार्थियों की ओर से अधिवक्ता शेखर प्रसाद गुप्ता ने अदालत को बताया कि अभ्यर्थियों ने भर्ती प्रक्रिया के तहत निर्धारित परीक्षाएं उत्तीर्ण की हैं, लेकिन इसके बावजूद उनकी नियुक्ति की अनुशंसा नहीं की गई।

अदालत ने इस मामले में राज्य सरकार और JSSC से जवाब मांगा है। अब अगली सुनवाई में यह स्पष्ट हो सकेगा कि सफल अभ्यर्थियों की नियुक्ति नहीं होने के पीछे क्या कारण बताए जाते हैं।


Key Highlights


Jharkhand Police Constable Recruitment: 2015 की भर्ती में 7272 पदों पर होनी थी नियुक्ति

अधिवक्ता के अनुसार, JSSC ने विज्ञापन संख्या 4/2015 के तहत आरक्षी प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की थी। परीक्षा का परिणाम 17 दिसंबर 2016 को जारी किया गया था। आयोग ने 4,932 अभ्यर्थियों की नियुक्ति की अनुशंसा की थी, जिनमें से राज्य सरकार ने 4,892 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया था।

इस भर्ती प्रक्रिया के तहत कुल 7,272 पदों पर नियुक्ति होनी थी। याचिकाकर्ताओं की ओर से दावा किया गया है कि परीक्षा से जुड़े 1,518 पद अब भी रिक्त हैं। ऐसे में नियुक्ति की मांग कर रहे अभ्यर्थियों ने अदालत से राहत देने का अनुरोध किया है।

Jharkhand Police Constable Recruitment: सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी नियुक्ति का मामला लंबित

अधिवक्ता शेखर प्रसाद गुप्ता ने अदालत को बताया कि इसी भर्ती परीक्षा से संबंधित मामले में जितेंद्र कुमार शर्मा एवं अन्य ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका (SLP) दायर की थी। उनके अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने 21 अगस्त 2026 को 862 अभ्यर्थियों को नियुक्त करने का आदेश दिया था।

वर्तमान याचिका में प्रार्थियों का कहना है कि उन्होंने निर्धारित परीक्षाएं उत्तीर्ण की हैं, फिर भी उनकी नियुक्ति की अनुशंसा नहीं की गई। अब हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और JSSC से इस संबंध में जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 9 दिसंबर को होगी।

Jio IPO 2026: खुलने से पहले ₹2.5 लाख करोड़ की मांग,...

Jio IPO 2026 के लिए संस्थागत निवेशकों ने ₹2.5 लाख करोड़ की शुरुआती मांग दिखाई। आईपीओ 21 से 23 अक्टूबर तक खुलेगा, जानें प्राइस...

NEET PG 2026 Counselling: झारखंड में पीजी मेडिकल एडमिशन का शेड्यूल...

 झारखंड में NEET PG 2026 के तहत MD, MS, डिप्लोमा और DNB सीटों पर दाखिले के लिए 21 से 25 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन...

JSSC Assistant Jailor Recruitment 2025: 84 पदों के लिए 56,304 अभ्यर्थियों...

झारखंड में सहायक कारापाल के 84 पदों पर भर्ती के लिए 56,304 अभ्यर्थियों की शारीरिक मापदंड और दक्षता परीक्षा 28 अक्टूबर से 13 नवंबर...