धनबाद : वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के आदेश पर प्लास्टिक अवशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम 2021 के तहत
एक जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगेगा.
वहीं इसके निर्माण, आयात, स्टाकिंग, वितरण, बिक्री एवं उपयोग पर भी प्रतिबंधित हो जाएगा.

निगम ने व्यवसायियों को दी जानकारी
इसी आदेश को लागू करने के लिए धनबाद नगर निगम के द्वारा बुधवार को
एक कार्यशाला का आयोजन किया गया. जिसमें जिले के सभी होटल, रेस्तरां, संचालकों
एवं इससे जुड़े अन्य व्यवसायियों को बताया गया कि 1 जुलाई से
सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया जा रहा है. इसका इस्तेमाल न करें.
पकड़े जाने पर लगेगा जुर्माना
मीडिया से बात करते हुए निगम के कार्यपालक पदाधिकारी मो. अनीस ने बताया कि अगर कोई व्यक्ति अथवा दुकानदार अथवा होटल संचालक इसका इस्तेमाल करते, इसकी बिक्री अथवा भंडारित करते हुए पकड़ा जाता है तो सर्वप्रथम उसे जुर्माना लगाया जाएगा. जुर्माने के बाद भी नहीं सुधरा तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी, और दुकान को भी सील कर दिया जाएगा.
कई कंपनियां सरकार की इस पहल का कर रही थी विरोध
बता दें कि एक जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक (Single Use Plastic) से बने उत्पाद बैन होने जा रहे हैं. इन वस्तुओं में प्लास्ट्रिक स्ट्रॉ भी शामिल है. ठेले पर मिलने वाले ज्यूस से लेकर पैकेज्ड पेय पदार्थों में प्लास्टिक स्ट्रॉ काम आती है. इससे कई कंपनियों के सामने प्लास्टिक स्ट्रॉ का विकल्प निकालने की चुनौती पैदा हो गई है. कई कंपनियां सरकार की इस पहल का विरोध कर रही थी. लेकिन अब सरकार के सख्त रुख के बाद कंपनियां इस फैसले के साथ खड़ी रहती दिखाई दे रही हैं. शुक्रवार से सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगने जा रहा है. इसके साथ ही रियल ब्रैंड के तहत ज्यूस बेचने वाले एफएमसीजी दिग्गज डाबर ने कहा कि वह नियमों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है और यह सुनिश्चित करेगा कि सभी पेक पेपर स्ट्रॉ (Paper Straws) के साथ आएं.
सरकार ने प्रतिबंध में देरी करने से किया इनकार
बेवरेज कंपनियों की जोरदार पैरवी के बीच सरकार ने प्रतिबंध में देरी करने से इनकार किया है. बैन पर रोक लगाने की मांग के साथ कंपनियों ने तर्क दिया था कि भारत में पेपर स्ट्रॉ की आपूर्ति कम थी और उच्च लागत पर उनके आयात से संचालन प्रभावित होगा.
रिपोर्ट: राजकुमार जायसवाल
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