धनबाद जज हत्याकांड से जुड़े आरोपी को अदालत से मिली बड़ी राहत

धनबाद जज हत्याकांड से जुड़े आरोपी को अदालत से मिली बड़ी राहत

धनबाद : धनबाद जज हत्याकांड-  बहुचर्चित जज उत्तम आनंद हत्याकांड से जुड़े एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, एक आरोपी को अदालत ने बड़ी राहत प्रदान की है। गुरुवार को सीबीआई के विशेष जज अभिजीत पांडे की अदालत ने आरोपी को किशोर घोषित कर दिया, जिससे इस मामले में नया मोड़ आया है।

धनबाद जज हत्याकांड से जुड़े आरोपी को अदालत से मिली बड़ी राहत
धनबाद जज हत्याकांड से जुड़े आरोपी को अदालत से मिली बड़ी राहत

1. धनबाद जज हत्याकांड : अदालत का निर्णय –

  • लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम के चीफ कुमार विमलेंदु की दलीलें सुनने के बाद, अदालत ने आरोपी को किशोर घोषित कर दिया।
  • मेडिकल बोर्ड द्वारा कोर्ट के आदेश पर बनाई गई रिपोर्ट के आधार पर, आरोपी की उम्र वारदात के समय 18 वर्ष से कम पाई गई।
  • अब इस मामले की सुनवाई जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में की जाएगी।

2. आरोपी की वर्तमान स्थिति:

  • आरोपी को जज उत्तम आनंद हत्याकांड और ऑटो चोरी के मामले में पहले ही सजा सुनाई जा चुकी है।
    • उम्रकैद: हत्याकांड के मामले में।
    • तीन साल की कैद: ऑटो चोरी के मामले में।
  • आरोपी तीन साल से जेल में है और मोबाइल चोरी के केस में भी सुनवाई चल रही है।

3. मोबाइल चोरी मामले की पृष्ठभूमि:

  • मोबाइल चोरी की एफआईआर 7 सितंबर 2021 को दर्ज की गई थी।
  • आरोपी के किशोर होने की प्रार्थना 26 अप्रैल 2024 को की गई थी, जिसे सीबीआई ने विरोध किया था।

इस केस में अदालत का फैसला और आरोपी को किशोर घोषित किए जाने से हत्याकांड और मोबाइल चोरी से जुड़े मामलों में नया मोड़ आया है, जिससे कानूनी प्रक्रिया में अहम परिवर्तन की संभावना है।

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