झारखंड कैबिनेट : श्रम विभाग के नियुक्ति नियमावली में संशोधन, जानिए किन-किन प्रस्तावों पर लगी मुहर

रांची : झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट की बैठक हुई. कैबिनेट की बैठक में 51 प्रस्तावों पर मुहर लगी है. जिसमें खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति को अवधि विस्तार दिया गया है. वहीं श्रम विभाग के नियुक्ति नियमावली में संशोधन किया गया है. इस संशोधन में फैक्ट्री में सीलिकोसिस से जो भी व्यक्ति पीड़ित होंगे उन्हें सरकार 1 लाख रुपए देगी. वहीं मृत्यु होने पर 4 लाख रुपए सरकार देगी. कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिया गया कि आयुष चिकित्सक अब 65 साल में सेवानिवृत्त होंगे.

मुख्यमंत्री सपोर्ट एप लांच

कैबिनेट बैठक से पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राशन कार्डधारियों को पेट्रोल पर सब्सिडी देने का एप लांच किया है. राज्य के गरीब राशन कार्डधारी परिवार जिनके पास दो पहिया वाहन हैं उन्हें अधिकतम 10 लीटर पेट्रोल पर प्रति लीटर ₹25 अधिकतम 250 रुपए सब्सिडी देने के लिए ‘मुख्यमंत्री सपोर्ट एप’ लांच किया गया. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लाभुकों के बैंक खाते में पेट्रोल सब्सिडी देने की शुरुआत उपराजधानी दुमका में 26 जनवरी को करेंगे.

मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना अथवा झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना से आच्छादित गरीब लोगों  को उनके दो-पहिया वाहन के लिए “पेट्रोल सब्सिडी योजना” के तहत निबंधन हेतु CMSUPPORTS एप लांच किया। अब एप या http://jsfss.jharkhand.gov.in में निबंधन कर राशन कार्ड धारी योजना का लाभ ले सकेंगे। 26 जनवरी 2022 से योजना के जरिये राशन कार्ड से आच्छादित लाभुकों को अपने दो-पहिया वाहन के लिए प्रति माह अधिकतम 10 लीटर पेट्रोल के लिए प्रति लीटर 25 रूपये की सब्सिडी यानि 250 रूपये प्रतिमाह उनके बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित की जायेगी। मुख्यमंत्री 26 जनवरी 2022 को दुमका से योजना का शुभारम्भ कर योजना की आहर्ता पूर्ण करने वाले लाभुकों को लाभान्वित करेंगे।

पेट्रोल सब्सिडी योजना हेतु ये है अहर्ता

  • आवेदक को राज्य के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अथवा झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा अधिनियम का राशन कार्ड धारी होना चाहिए.
  • राशन कार्ड में परिवार के सभी सदस्यों का सत्यापित आधार संख्या अंकित होना चाहिए.
  • आवेदक के आधार से लिंक बैंक खाता संख्या एवं मोबाइल नंबर अपडेट होना चाहिए.
  • आवेदक के वाहन का निबंधन आवेदक के नाम से होना चाहिए.
  • आवेदक का वैद्य ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए.
  • आवेदक का दो- पहिया वाहन झारखण्ड राज्य में निबंधित होना चाहिए.

ऐसे करें रजिस्टर/निबंधन

  • CMSUPPORT एप अथवा http://jsfss.jharkhand.gov.in में जाकर आवेदक को अपना राशन कार्ड एवं आधार संख्या डालना होगा, जिसके उपरांत उनके आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर OTP जायेगा.
  • आवेदक का राशन कार्ड संख्या Login तथा परिवार के मुखिया का आधार का अंतिम आठ अंक का Password होगा.
  • OTP सत्यापन के बाद आवेदक राशनकार्ड में नाम चुनते हुए वाहन संख्या एवं ड्राइविंग लाइसेंस नंबर दर्ज करेंगे.

ऐसे होगा सत्यापन

  • वाहन संख्या DTO के लॉगिन में जायेगा, जिसे DTO द्वारा सत्यापित किया जाएगा.
  • सत्यापन के बाद सूची जिला आपूर्ति पदाधिकारी के लॉगिन में जायेगी.

इस अवसर पर मंत्री श्री आलमगीर आलम, मंत्री डॉ. रामेश्वर उरांव, मंत्री श्री चम्पाई सोरेन, मंत्री श्री सत्यानंद भोक्ता, मंत्री श्री बन्ना गुप्ता, मंत्री श्री मिथलेश ठाकुर, मंत्री श्रीमती जोबा मांझी, मंत्री श्री बादल पत्रलेख, मंत्री श्री हफीजुल हसन, मुख्य सचिव श्री सुखदेव सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री राजीव अरुण एक्का, मुख्यमंत्री के सचिव श्री विनय कुमार चौबे, श्रीमती हिमानी पांडेय, सचिव खाद्य आपूर्ति व सार्वजानिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग एवं अन्य उपस्थित थे |

रिपोर्ट : मदन सिंह

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