किशनगंज : बिहार के अरवल जिले के वर्तमान पुलिस अधीक्षक डॉ. इमानुल हक मेंगनू के खिलाफ किशनगंज में गिरफ्तारी का वारंट जारी किया गया है। यह आदेश केस नंबर सी-113/2023 की सुनवाई के बाद किशनगंज सीजेएम कोर्ट की ओर से जारी किया गया है। वर्ष 2023 में किशनगंज जिले में एसपी रहने के बाद अधिवक्ता से बदतमीजी और गाली-गलौज आदि के आरोपों की शिकायत पर सुनवाई के बाद सीजेएम कोर्ट ने वारंट जारी करते हुए वर्तमान पुलिस अधीक्षक व सदर अस्पताल को तामिला का आदेश दिया है।
अधिवक्ता छविलाल ने किशनगंज के तत्कालीन SP के खिलाफ CJM कोर्ट में वाद दायर कर शिकायत की थी
जानकारी के अनुसार, किशनगंज व्यवहार न्यायालय में कार्यरत अधिवक्ता छविलाल सिंह ने किशनगंज के तत्कालीन एसपी डॉ. मेंगनू के खिलाफ 10 फरवरी 2023 को सीजेएम कोर्ट में वाद दायर कर शिकायत की थी। जिस पर सुनवाई के बाद सीजेएम कोर्ट ने वर्तमान अरवल एसपी के खिलाफ जमानतीय वारंट जारी किया है।
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कार्यालय में बुलाकर अधिवक्ता से अभद्रता का है आरोप
आपको बता दें कि परिवादी अधिवक्ता छविलाल सिंह द्वारा दायर वाद के अनुसार, आठ फरवरी 2023 को तत्कालीन एसपी डॉ. इमानुल हक मेंगनू ने उन्हें अपने कार्यालय में बुलाया। यहां एसपी ने उनके साथ गाली-गलौज और अभद्रता की। जिसके बाद नौ फरवरी 2023 को एसपी के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया गया था। आमसभा में बताया गया कि पहले भी मेंगनू द्वारा अधिवक्ता संजय श्रीवास्तव और प्रियंका कुमारी आदि के साथ इस तरह का व्यवहार किया गया है।
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कौशल किशोर की रिपोर्ट
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