विजय माल्या पर सेबी की बड़ी कार्रवाई, कारोबार करने पर तीन साल के लिए लगी रोक

विजय माल्या

Desk. भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (सेबी) भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या पर बड़ी कार्रवाई की है। सेबी ने उन्हें भारत के प्रतिभूति बाजार में व्यापार करने और किसी भी सूचीबद्ध कंपनी के साथ जुड़ने पर तीन साल के लिए रोक लगा दी है।

विजय माल्या पर सेबी की बड़ी कार्रवाई

मिली जानकारी के अनुसार, 68 वर्षीय व्यवसायी विजय माल्या के पास किंगफिशर बीयर निर्माता यूनाइटेड ब्रुअरीज में 8.1 प्रतिशत हिस्सेदारी है और वह कंपनी के अध्यक्ष हैं। स्मरनॉफ वोदका निर्माता यूनाइटेड स्पिरिट्स में भी उनकी 0.01 प्रतिशत हिस्सेदारी है।

माल्या पर उनकी अब बंद हो चुकी किंगफिशर एयरलाइंस से जुड़े 9,000 करोड़ रुपये के बैंक ऋण डिफ़ॉल्ट मामले का आरोप है। धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत मामलों के लिए एक विशेष अदालत द्वारा 2019 में उन्हें भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया गया था। माल्या ने मार्च 2016 में भारत छोड़ दिया था और अब यूनाइटेड किंगडम में रहते हैं।

इसी माह जुलाई में मुंबई की एक विशेष सीबीआई अदालत ने इंडियन ओवरसीज बैंक से जुड़े 180 करोड़ रुपये के ऋण डिफ़ॉल्ट मामले में उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया था। मामले की जांच कर रही सीबीआई ने आरोप लगाया है कि विजय माल्या ने जानबूझकर भुगतान में चूक करके सरकारी बैंक को 180 करोड़ रुपये से अधिक का गलत नुकसान पहुंचाया है।

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