डिजीटल डेस्क : BIG Breaking – यूपी में थूक लगी रोटी बेचना जैसी हरकत अब संज्ञेय अपराध, CM Yogi ला रहे सख्त कानून। CM Yogi आदित्यनाथ ने मंगलवार को एक महत्वपूर्ण बैठक में अहम फैसला लिया।
उत्तर प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में हाल के दिनों में घटित जूस, दाल और रोटी जैसी खान-पान की वस्तुओं में मानव अपशिष्ट, अखाद्य और गंदी चीजों की मिलावट की सामने आई घटनाओं पर गंभीर संज्ञान लेते हुए ठोस कदम उठाना तय हुआ।
ऐसी घटनाओं पर स्थायी तौर रोक लगाने के लिए प्रस्तावित नए कानून पर विमर्श करते हुए कई अहम बिंदु तय किए गये। इनमें से एक प्रमुख है कि अब ऐसी हरकत करना संज्ञेय अपराध की श्रेणी मे होगा।
सौहार्द बिगाड़ने की ऐसी कोशिश पर होगी जेल, लगेगा अर्थदंड भी
बैठक में कहा गया कि हाल के दिनों में देश के विभिन्न क्षेत्रों में जूस, दाल और रोटी जैसी खान-पान की वस्तुओं में मानव अपशिष्ट, अखाद्य या गंदी चीजों की मिलावट की घटनाएं देखने को मिली हैं। ऐसी घटनाएं वीभत्स हैं और आम आदमी के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली हैं। यह सामाजिक सौहार्द पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं।
CM Yogi आदित्यनाथ ने दो टूक कहा कि -‘ऐसे कुत्सित प्रयास कतई स्वीकार नहीं किया जा सकते। अपनी पहचान छुपा कर असामाजिक तत्वों को खान-पान की वस्तुओं एवं पेय पदार्थ में मानव अपशिष्ट, अखाद्य, गंदी चीजों की मिलावट में रोकने की एक भी गतिविधि न हो। इसे कानून के माध्यम से सुनिश्चित करना होगा।
ऐसी असामाजिक गतिविधियों पर कड़ाई से लगाम लगाया जाना चाहिए। खाद्य पदार्थों की पवित्रता सुनिश्चित करने तथा सार्वजनिक व्यवस्था के बारे में उपभोक्ताओं में विश्वास बनाए रखने की महत्ता के दृष्टिगत कठोर कानून बनाया जाना आवश्यक है।
होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा, स्ट्रीट वेंडर से जुड़ी इन गतिविधियों के संबंध में सुस्पष्ट कानून तैयार करें। कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कारावास और अर्थदंड की सजा सुनिश्चित होनी चाहिए। ऐसे अपराध को संज्ञेय और अमानवीय मानते हुए कार्रवाई की जानी चाहिए’।
यूपी में अब से खानपान की दुकान में काम करता मिला घुसपैठिया तो फिर खैर नहीं…
इसी क्रम में CM Yogi आदित्यनाथ ने बैठक में स्पष्ट किया और निर्देश दिया कि- ‘यदि किसी खाद्य प्रतिष्ठान में किसी कार्मिक के घुसपैठिया अथवा अवैध विदेशी नागरिक होने की पुष्टि होती है तो इनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई होनी चाहिए।
कानून में इस संबंध में स्पष्ट प्रावधान किया जाए। रसोईघर में भोजन पकाते समय और भोजन प्रतिष्ठान में उसे परोसते समय सिर दकना, मास्क पहनना और दस्ताने पहनना अनिवार्य होना चाहिए।
खाद्य कारोबारकर्ता द्वारा प्रतिष्ठान में कार्यरत कार्मिकों का विवरण सम्बंधित धाने को उपलब्ध कराया जाना चाहिए’।
यूपी में अब रेस्तरां-ढाबा के किचन भी सीसीटीवी लगाना होगा अनिवार्य, होगी सतत मानीटरिंग…
गत दिनों में प्रदेश में घटित चिंताजनक घटनाओं का जिक्र करते हुए CM Yogi योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को कई अन्य प्रावधान तत्काल प्रभाव से लागू करने को कहा है।
CM Yogi ने कहा कि – ‘प्रत्येक खाद्य प्रतिष्ठान द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि उसके प्रतिष्वान में कोई भी भोजन दूषित न हो। खाद्य प्रतिष्ठानों के रसोईघर एवं भोजन कक्ष में सतत निगरानी के लिए पर्याप्त संख्या में सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य हो, जिसकी न्यूनतम एक माह की फुटेज जिला प्रशासन द्वारा मांगे जाने पर हर समय उपलब्ध कराई जाए।
हर उपभोक्ता को यह अधिकार हो कि वह खाद्य एवं पेय पदार्थों के विक्रेता तथा सेवा प्रदाताओं के बारे में आवश्यक जानकारी रख सके। इसके लिए विक्रेता द्वारा प्रतिष्ठान पर साइनबोर्ड लगाना अनिवार्य हो।
खाद्य प्रतिष्ठान में काम करने वाले सभी कार्मिकों को पहचान पत्र धारण करना अनिवार्य हो। छद्म नाम रखने, गलत जानकारी देने वालों के विरुद्ध कठोरतम सजा का प्रावधान होना चाहिए’।