पटना : बिहार सरकार ने एक बड़ा आदेश दिया है। पंचायती राज विभाग ने यह आदेश पारित किया है कि ग्राम पंचायतों में अब मुखिया अगर 30 दिन तक गैर हाजिर रहे तो उनके जगह दूसरे को मुखिया बना दिया जाएगा। किसी भी कारण से अगर मुखिया 30 दिनों से अधिक समय तक पंचायत से अनुपस्थित रहे तो उनके बदले उपमुखिया स्वत कार्यभार संभाल लेंगे। इससे पहले यह अवधि 60 दिनों थी। इस बाबत पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव मिहिर कुमार सिंह की ओर से आदेश जारी किया गया है।
एसके राजीव की रिपोर्ट







