Monday, August 4, 2025

Related Posts

बाहुबली विधायक अनंत सिंह दोषी करार, 21 जून को सजा पर होगी सुनवाई

अनंत सिंह के घर से मिला था एके-47 और मैगजीन

पटना : बाहुबली विधायक अनंत सिंह दोषी करार- 34 महीने से पटना के

बेऊर जेल में बंद मोकामा के बाहुबली विधायक अनंत सिंह को कोर्ट ने दोषी करार दिया है.

21 जून को उनकी सजा पर सुनवाई होगी.

AK 47 मामले में आरजेडी विधायक अनंत सिंह को एमपी-एमएलए कोर्ट ने दोषी पाया है.

उनके घर से एके-47 की बरामदगी हुई थी.

मामला बाढ़ के लदमा गांव में स्थित उनके पुश्तैनी घर से हथियार और गोली मिलने का है.

स्पेशल जज त्रिलोकी दुबे की कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है.

फैसले के वक्त वो कोर्ट रूम में ही मौजूद थे.

बता दें कि 16 अगस्त 2019 को पटना पुलिस की टीम ने

बाहुबली विधायक अनंत सिंह के लदमा गांव स्थित घर पर छापेमारी की थी.

करीब 11 घंटे तक चले सर्च ऑपरेशन में विधायक के घर से

पुलिस ने एक एके-47, 2 हैंड ग्रेनेड, 26 राउंड गोली और एक मैगजीन बरामद किया था.

क्या है मामला

पटना पुलिस को छापेमारी में अनंत सिंह के पैतृक आवास से आधुनिक हथियार एके 47 राइफल, कारतूस और हैंड ग्रेनेड मिले थे. 16 अगस्त 2019 को बाढ़ थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई थी. इस मामले को बिहार सरकार ने विशेष कांड की श्रेणी में रखा है. आरोपी के खिलाफ ट्रायल के लिए विशेष लोक अभियोजक को नियुक्त किया गया. इस मामले का स्पीडी ट्रायल भी चलाया गया.

एमपी एमएलए कोर्ट में हुई सुनवाई

इस केस की जांच बाढ़ अनुमंडल की तत्कालीन एएसपी लिपी सिंह की और विधायक अनंत कुमार सिंह एवं केयरटेकर सुनील राम के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी. एमपी एमएलए कोर्ट ने इस मामले में विधायक अनंत सिंह और केयरटेकर के खिलाफ 15 अक्टूबर 2020 में आरोप गठित किया था.

तीन साल बाद आएगा फैसला

विधायक के नदवा स्थित आवास से एक तलाशी के दौरान पुलिस ने साल 2019 में एक एके-47 राइफल, हैंड ग्रेनेड और कारतूस बरामद किया था. जिस मामले में अनंत सिंह को कई दिनों की मशक्कत के बाद गिरफ्तार किया गया था. बताते चलें कि इस मामले में अनंत सिंह ने खुद कोर्ट में सरेंडर किया था. इस मामले में विधायक समेत दो अन्य लोगों के खिलाफ सुनवाई की गई थी. अभियोजन ने अपना आरोप साबित करने के लिए अदालत में 13 गवाह पेश किया था. बचाव पक्ष की ओर से 34 गवाहों का बयान कलमबंद करवाया गया.

रिपोर्ट: शक्ति

बाहुबली अनंत सिंह को एमपी-एमएलए कोर्ट ने सुनाई 10 वर्ष की सजा

127,000FansLike
22,000FollowersFollow
587FollowersFollow
562,000SubscribersSubscribe