BIT Mesra Student Death : हाईकोर्ट ने डीजीपी, कुलपति, डीन और रजिस्ट्रार को किया तलब

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BIT Mesra Student Death : हाईकोर्ट ने डीजीपी, कुलपति, डीन और रजिस्ट्रार को किया तलब
बीआइटी मेसरा छात्र की मौत: हाईकोर्ट ने डीजीपी, कुलपति, डीन और रजिस्ट्रार को किया तलब
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रांची: BIT Mesra Student Death – बीआइटी मेसरा में 14 नवंबर 2024 को सीनियर छात्रों की पिटाई से डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग के प्रथम वर्ष के छात्र राजा कुमार पासवान की मौत के मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। गुरुवार को जस्टिस संजय प्रसाद की अदालत में आरोपी छात्रों की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने पाया कि मृतक छात्र के शरीर पर 10 चोट के गंभीर निशान मिले थे। अदालत ने इस मामले में पुलिस की जांच पर नाराजगी जताई और पुलिस महानिदेशक (DGP), बीआइटी मेसरा के कुलपति, डीन और रजिस्ट्रार को 13 जून को दोपहर 2:15 बजे कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का निर्देश दिया है।

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यह घटना 14 नवंबर को बीआइटी मेसरा पॉलिटेक्निक कॉलेज के छात्रावास में आयोजित फ्रेशर्स डे के दौरान हुई थी, जहां एक सीनियर छात्र ने एक जूनियर छात्रा की तस्वीर मोबाइल से खींच ली थी। विरोध करने पर सीनियर छात्रों ने राजा पासवान की पिटाई कर दी थी, जिसके बाद घायल छात्र को परिजन घर ले गये और अगले दिन रिम्स में भर्ती कराया, जहां उसकी मौत हो गई।

BIT Mesra Student Death : 

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से वरीय अधिवक्ता अनिल कुमार कश्यप ने तर्क दिया कि छात्रों के बीच केवल मारपीट हुई थी, हत्या की कोई मंशा नहीं थी, इसलिए यह धारा 302 (हत्या) का मामला नहीं बनता है। उन्होंने यह भी कहा कि आरोपियों का भविष्य दांव पर है और उन्हें जमानत दी जाए।

इसके साथ ही अदालत को यह भी जानकारी दी गई कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के तहत इस मामले की जांच नियमों के विरुद्ध एक पुलिस उपनिरीक्षक द्वारा की गई, जबकि इसे डीएसपी स्तर के अधिकारी द्वारा किया जाना चाहिए था।

इस मामले में आरोपी छात्र मौसम कुमार सिंह व अन्य ने जमानत याचिका दायर की थी, जिस पर यह सुनवाई हुई। अब 13 जून को इस मामले की अगली सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट में दोपहर 2:15 बजे होगी।

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