पटना : बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) शिक्षक भर्ती परीक्षा फेज-1 अभ्यर्थियों की अर्जी पर पटना हाईकोर्ट का निर्णय आ गया है। हाईकोर्ट ने फेज-1 का पूरक रिजल्ट जारी करने का आदेश दे दिया है। शिक्षा विभाग को कोर्ट ने आदेश दिया। कोर्ट के आदेश से अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है। याचिकाकर्ता धीरेन्द्र कुमार की अर्जी पर कोर्ट का आदेश आया है। वरिष्ठ अधिवक्ता वाईवी गिरी केस की पैरवी कर रहे हैं। अक्टूबर 2023 में फेज-1 का रिजल्ट जारी हुआ था।
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अविनाश सिंह की रिपोर्ट