Ranchi : लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी को झारखंड के चाईबासा की एमपी-एमएलए विशेष अदालत से बड़ी राहत मिली है। गृहमंत्री अमित शाह पर की गई कथित टिप्पणी को लेकर दर्ज मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को चाईबासा कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। आज कोर्ट में पेश हुए राहुल गांधी को न्यायालय ने जमानत दे दी। राहुल गांधी को अदालत ने ट्रायल में सहयोग की शर्त पर जमानत दी है।
Breaking : 2018 में तत्कालीन गृहमंत्री अमित शाह पर की थी टिप्पणी
बताते चलें कि यह मामला वर्ष 2018 में उनके द्वारा दिए गए एक विवादास्पद बयान से जुड़ा है, जिसमें उन्होंने उस समय भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे और वर्तमान गृहमंत्री अमित शाह पर टिप्पणी की थी। इस टिप्पणी को लेकर भाजपा नेता प्रताप कुमार ने चाईबासा सीजेएम कोर्ट में उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था।
Breaking : 24 मई को राहुल गांधी के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी हुआ था
इससे पहले राहुल गांधी इस मामले में कोर्ट में पेश नहीं हुए थे, जिस कारण चाईबासा कोर्ट ने 24 मई को उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया और 26 जून को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का आदेश दिया। इसके विरुद्ध राहुल गांधी ने झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जहां से उन्हें 6 अगस्त को विशेष अदालत में पेश होने का निर्देश मिला।
राहुल गांधी सोमवार को रांची पहुंचे थे और पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन के अंतिम संस्कार में शामिल हुए। इसके बाद वह एक होटल में रुके और मंगलवार को चाईबासा कोर्ट में पेश हुए। सुनवाई के बाद अदालत ने उन्हें राहत देते हुए सशर्त जमानत प्रदान की। कांग्रेस पार्टी ने इस निर्णय को न्यायिक प्रक्रिया में विश्वास की जीत बताया है। यह मामला अब ट्रायल चरण में प्रवेश करेगा, जिसमें राहुल गांधी को अदालत के समक्ष नियमित रूप से उपस्थित रहकर सहयोग करना होगा।
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