रांची : सीबीआई कोर्ट ने डोरंडा कोषागार मामले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद यादव की
जमानत के लिए आदेश जारी कर दिया है.
इससे पहले लालू ने रिहाई के लिए 10 लाख रुपये कोर्ट में जमा कर दिए हैं.
झारखंड हाई कोर्ट से बुधवार को बेल बॉन्ड निचली अदालत में भेज दिया गया था.
लालू प्रसाद के वकील प्रभात कुमार ने बताया कि बेल बॉन्ड भर दिया है.
अब उन्हें कभी भी जेल से जमानत पर रिहा किया जा सकता है.
डोरंडा केस में मिली थी पांच साल की सजा
लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाले से जुड़े डोरंडा ट्रेजरी मामले में जमानत मिली है.
यह मामला डोरंडा कोषागार से 139 करोड़ रुपये की निकासी का है.
1990 से 1995 के बीच डोरंडा कोषागार से 139 करोड़ रुपये की निकासी की गई थी.
27 साल बाद कोर्ट ने इसी साल फरवरी में इस घोटाले पर फैसला सुनाया था,
जिसमें लालू यादव को दोषी पाया गया था. इस मामले में लालू यादव को पांच साल की सजा हुई है.
30 अप्रैल को पटना आएंगे लालू
लालू यादव को हाई कोर्ट से जमानत तो मिल गई है लेकिन अभी उनका दिल्ली एम्स में इलाज चल रहा है. सूत्रों के हवाले से खबर है कि वह एम्सी से डिस्चावर्ज होकर 30 अप्रैल की शाम तक पटना पहुंच सकते हैं.
सीएम नीतीश ने दिया है इफ्तार का न्योता
राजद के बाद नीतीश कुमार की पार्टी जदयू ने लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव को इफ्तार पार्टी का न्योता भेजा है. इससे पहले राबड़ी देवी के आवास पर 22 अप्रैल को हुई इफ्तार पार्टी में नीतीश कुमार ने पहुंचकर सबको चौंका दिया था.
इन मामले में मिल चुकी है जमानत
चाईबासा कोषागार से 37 करोड़ और फिर 33 करोड़ की अवैध निकासी मामले में 5 -5 साल की सजा हुई थी. आधी अवधि काटने के बाद से लालू बेल पर हैं.
देवघर कोषागार से 79 लाख रुपये अवैध निकासी के मामले में उन्हें साढ़े 3 साल की सजा हुई थी. उस मामले में भी वह आधी अवधि और खराब स्वास्थ्य के आधार पर बेल पर हैं.
दुमका कोषागार से 3.13 करोड़ की अवैध निकासी के मामले में लालू को अलग-अलग धाराओं में 7-7 साल की सजा सुनाई गई थी. इस केस में उन्हें अप्रैल 2021 में झारखंड हाईकोर्ट से बेल मिल गई थी.